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    गुड न्यूज! गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही बंपर छूट, लाभ लेने के लिए बस करना होगा ये काम

    Updated: Tue, 10 Jun 2025 05:16 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 10% छूट की घोषणा की है। यह छूट 31 जुलाई 2025 तक पूरा टैक्स भरने पर मिलेगी। प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी पोर्टल पर डेटा सेल्फ-सर्टिफाई करना होगा। निगम आयुक्त ने नागरिकों से समय पर टैक्स भरने और इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है।

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    सेक्टर 34 स्थित नगर निगम कार्यालय। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, बशर्ते वे 31 जुलाई 2025 तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें।

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    इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ सर्टिफाई होना भी जरूरी है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह निर्णय नागरिकों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

    प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी हरियाणा आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होगी।

    कैसे करें डाटा सेल्फ सर्टिफाइड

    निगमायुक्त ने बताया कि प्रापर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए आनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर व लागिंग करें तथा प्रापर्टी आइडी से अपने प्रापर्टी डाटा को सर्च करके उसका अवलोकन करें।

    अगर सभी कॉलम में दी गई जानकारी सही है, तो हां पर क्लिक करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करें। उन्होंने कहा कि अगर प्रापर्टी डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो उसमें सुधार के लिए मांगे गए दस्तावेज जैसे प्रापर्टी मालिक का आधार कार्ड व प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आदि अपलोड करके आपत्ति दर्ज करवाएं।

    टैक्स जमा नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई

    निगमायुक्त ने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करके उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

    नगर निगम गुरुग्राम द्वारा टॉप डिफाल्टरों की सूची तैयार करने के साथ ही उन्हें रिकवरी नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रापर्टी को सील व नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

    निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके समय पर टैक्स का भुगतान करें और इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं। साथ ही लगने वाले ब्याज व अन्य दंड प्रविधानों से भी बचें।