गुरुग्राम में इन मीट की दुकानों पर लगेगा ताला, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जुर्माना लगाने के निर्देश
गुरुग्राम नगर निगम ने मीट की दुकानों के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अवैध दुकानों को सील करने और जुर्माना लगाने की बात कही गई है। सभी दुकानों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम ने नियमों का पालन न करने वाले मीट शॉप संचालकों को सख्त हिदायत दी है। लापरवाही पाए जाने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा। समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारी नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया से उनके कार्यालय में मिलने पहुंचे थे।
पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त से कहा कि शहर में हजारों अवैध मीट की दुकानों को चिह्नित कर सूचीबद्ध करें और निर्धारित मापदंड पूरा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि नगर निगम गुरुग्राम इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रहा है।
नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी मीट की दुकानों को नगर निगम से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को तुरंत बंद कर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मीट की दुकान मालिकों के लिए उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है।
इसमें कोल्ड स्टोरेज में मांस का सुरक्षित भंडारण, दुकान की नियमित सफाई और कचरे का उचित निपटान शामिल है। निगम का स्वास्थ्य विभाग औचक निरीक्षण करेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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