चालान राशि नहीं चुकाई तो दर्ज होगी FIR, निगम ने इस दिन तक का दिया अल्टीमेटम
गुरुग्राम नगर निगम बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा चालान राशि का भुगतान न करने पर सख्त हुआ। निगम ने 8 सितंबर 2025 तक बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है अन्यथा कानूनी कार्रवाई और एफआईआर की चेतावनी दी है। भुगतान सेक्टर-34 सेक्टर-42 और पुराने निगम कार्यालय में किया जा सकता है। यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन के चलते की जा रही है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बल्क वेस्ट जनरेटर नगर निगम द्वारा काटे गए चालान की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर निगम अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। नगर निगम गुरुग्राम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन न करने पर जारी किए गए चालान की लंबित राशि समय पर जमा न होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने बकाया चालान की राशि का तुरंत भुगतान करें और चालान भुगतान की रसीद 8 सितंबर 2025 तक निगम कार्यालय में जमा कराएं। निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय अवधि में चालान का भुगतान न करने पर न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अतिरिक्त जुर्माने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित नियमों के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसके लिए संबंधित बीडब्ल्यूजी जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि
नगर निगम गुरुग्राम के नागरिक सुविधा केंद्र (BWG) के मुख्य अधिकारी कर्नल संजय पांडे ने बताया कि चालान राशि का भुगतान सेक्टर-34, सेक्टर-42 और नगर निगम गुरुग्राम के पुराने कार्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में किया जाना चाहिए।
नगर निगम ने सभी BWG को ईमेल के माध्यम से इस सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करने और निर्धारित समयावधि के भीतर चालान राशि जमा करके निगम के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों पर चालान राशि का भुगतान शनिवार को भी उपलब्ध है।
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