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    Gurugram में रिहायशी मकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा, जारी हुए नोटिस से मचा हड़कंप

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 02:42 PM (IST)

    गुरुग्राम के सुशांत लोक दो में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 60 से अधिक रिहायशी मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए हैं। इनमें से कुछ मकानों में अवैध निर्माण पाया गया जबकि कुछ में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं। विभाग ने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।

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    सुशांत लोक दो में 60 से अधिक मकानों को नोटिस जारी।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से सुशांत लोक दो में 60 से अधिक रिहायशी मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब रेस्टोरेशनके आदेश जारी कर दिए हैं।

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    बताया गया कि इन मकानों में 24 ऐसे हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं और 36 ऐसे हैं जिनमें नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया था।

    डीटीपीई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी मकान मालिकों को पहले कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। उन्हें 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने और अवैध गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ और न ही अवैध गतिविधियां रोकी गईं। इसी के चलते अब विभाग ने सीधे रेस्टोरेशनआदेश जारी कर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ किया है।

    जून में डीटीपीई की तरफ से आफिस आन दा स्पाट चलाते हुए करीब 300 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद कई मकान मालिकों ने स्टील्ट पार्किंग से अवैध निर्माण हटा लिया, लेकिन मकान मालिकों ने अवैध व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की जिसके बाद उन्हें फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया हैं।

    कार्रवाई एक नजर में

    34 मकान: स्टिल्ट, रियर और फ्रंट सेटबैक में अवैध निर्माण पाए गए।

    26 मकान: पूरी तरह से व्यवसायिक गतिविधियों में लिप्त मिले, जैसे कोचिंग सेंटर, बुटीक, सैलून, स्पा, गेस्ट हाउस, क्लिनिक व ऑफिस।

    यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और जिन मकान मालिकों ने अवैध निर्माण या व्यवसायिक उपयोग किया है, उन्हें अपना भवन मूल रिहायशी स्वरूप में लाना होगा। यदि आदेशों की अवहेलना की गई तो आगे सीलिंग, ध्वस्तीकरण और ओसी रद्द करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। - अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग