गुरुग्राम में इन वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, इन्फोर्समेंट की टीम ने आठ गाड़ियों को किया जब्त
गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। संयुक्त अभियान में आठ वाहन जब्त किए गए। बल्क वेस्ट जनरेटरों को कचरा स्वयं प्रबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज होगी। निगम ने कचरा प्रबंधन नियम-2016 का हवाला देते हुए कहा कि कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अपराध है और दोषियों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अब सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार-बुधवार की रात को इन्फोर्समेंट टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वाले आठ वाहनों को पकड़ा और नगर निगम कार्यालय में जब्त कर लिया गया।
ये वाहन सिकंदरपुर, सरस्वती एंकलेव, बजघेड़ा, नजफगढ़-गुरुग्राम रोड, वजीराबाद व राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों से पकड़े गए हैं, जिनमें छह पिकअप तथा दो ट्रक शामिल हैं।
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों जैसे होटल, रिहायशी सोसायटियां, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल आदि को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कचरे के निष्पादन की जिम्मेदारी स्वयं निभाएं। किसी भी हालत में अपने कचरे को असंगठित तरीके से उठाने वाले अनधिकृत लोगों को न सौंपें।
एफआईआर दर्ज होगी
मुख्य सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों और गार्बेज वल्नेरेबल प्वाइंट्स (जीवीपी) की नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर कचरा व मलबा ग्रीन बेल्ट,सड़क किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर डाल देते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता और सुदंरता प्रभावित होती है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध डंपिंग में लिप्त पाए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।
स्वयं करना होता है निपटान
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार जो संस्थान प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं।
ऐसे संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं ही कचरे का संग्रहण, सेग्रीगेशन और निपटान करें। कचरे को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना या अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना कानूनन अपराध है।
नगर निगम द्वारा पर्याप्त सबूत के आधार पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति या वाहन मालिक के साथ-साथ बल्क वेस्ट जनरेटर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआइआर दर्ज कर वाहनों को जब्त भी किया जाएगा।
प्रदीप दहिया, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम
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