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    गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की टीम के छापे से मचा हड़कंप, मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से बेची जा रही थी गर्भपात किट

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 10:40 AM (IST)

    गुरुग्राम के वजीराबाद में स्वास्थ्य विभाग ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर अवैध गर्भपात किट बरामद की। सूचना थी कि यहां बिना लाइसेंस के एमटीपी किट बेची जा रही हैं। टीम ने मौके से किट और उपकरण जब्त किए जबकि आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग अवैध केंद्रों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।

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    वजीराबाद के ढाणी चौक स्थित मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अवैध रूप से गर्भपात किट (एमटीपी किट) बेचने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार रात वजीराबाद के ढाणी चौक स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की।

    टीम ने छापा मारकर एक मेडिकल स्टोर से अवैध रूप से बेची जा रही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) किट्स और सर्जिकल उपकरण बरामद किए। विभाग ने आरोपित के खिलाफ सेक्टर-53 थाना में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर-52 स्थित खाटू श्याम रोड पर ढाणी चौक, वजीराबाद में मकान नंबर 1960 में नानी सरकार नामक एक व्यक्ति अवैध रूप से आभा होमियो आप्टिकल एवं डेंटल हाइजीन नामक एक मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है, जिसमें अवैध रूप से गर्भपात किट बेचने और उपयोग करने का कार्य कर रहा है।

    उसके पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस और किसी प्रकार का वैध मेडिकल पंजीकरण नहीं है। सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने प्राप्त सूचना के आधार पर डा. जयप्रकाश नेतृत्व में पीएनडीटी नोडल अधिकारी डा. प्रदीप, चिकित्सा अधिकारी पलड़ा डा. हरीश कुमार और ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी अमनदीप चौहान की संयुक्त टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    एमटीपी नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन डा. जयप्रकाश ने बताया कि टीम के पहुंचते ही आरोपित व्यक्ति मौके से भाग निकला। इसके बाद टीम ने मेडिकल स्टोर की तलाशी ली तो पिछले हिस्से में प्लास्टिक ड्रम से एमटीपी किट और सर्जिकल हस्तक्षेप से गर्भावस्था को समाप्त करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। मौके से मेडिकल स्टोर का कोई एमटीपी पंजीकरण नहीं मिला और न ही कोई खुदरा या थोक दवा स्टाक का लाइसेंस पाया गया।

    उन्होंने बताया कि टीम को मेडिकल स्टोर से प्रयुक्त एमटीपी किट स्ट्रिप भी मिली हैं, जिससे परिसर में ही किट का उपयोग करके गर्भपात कराने के प्रमाण मिले। सेक्टर-53 थाना में आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 2023 की धारा 3(5), 88, 91, 125 और एमटीपी एक्ट 1971 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच के साथ ही आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    जिले के एमटीपी व पीएनपीटी केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा और जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर किसी को अवैध एमटीपी केंद्र की जानकारी मिले तो स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचना दें।

    -डॉ. जयप्रकाश राजरीवाल, एमटीपी नोडल अधिकारी व डिप्टी सिविल सर्जन, गुरुग्राम