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    गैंगस्टर बिंदर के भाई शराब ठेकेदार की हत्या में 13 को उम्रकैद, अंधाधुंध गोलियां बरसाकर ली थी जान

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 09:36 AM (IST)

    गुरुग्राम में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई शराब ठेकेदार मनीष की हत्या के मामले में अदालत ने 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2016 में न्यू कॉलोनी मोड़ पर हुई इस घटना में मनीष पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया था जिनमें से कुछ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया फैसला।

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई शराब ठेकेदार मनीष की हत्या के मामले में 13 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अक्टूबर 2016 में मनीष की न्यू कॉलोनी मोड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।

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    पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर संदीप गाडौली के भाई कुलदीप और बहन सुदेश समेत 18 लोगों को आरोपित बनाया था। अदालत ने सबूतों और गवाहों के अभाव में पांच आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने मनीष के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

    क्या है पूरा मामला?

    गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का भाई मनीष शराब ठेकेदार था। 18 अक्टूबर 2016 को मनीष अपने साथियों के साथ न्यू कॉलोनी स्थित ठेके पर कैश लेने के लिए गया था। जब मनीष ने ठेके के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी रोकी तो 8-10 लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

    गोली लगने से मनीष की मौत हो गई। उसके साथ आए उसके दो दोस्त भी गोली लगने से घायल हो गए थे। मनीष के पिता की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हत्या का आरोप संदीप गाडौली के भाई व बहन समेत 18 लोगों पर लगा था।

    पुलिस ने इस मामले में रोहतक जिले के बहु अकबरपुर गांव के राहुल पंडित, सोमबीर और सचिन, गाडौली गांव के रविकांत, ब्रह्म प्रकाश, झज्जर जिले के डीघल गांव के पवन कुमार, गाडौली खुर्द के कुलदीप, सेक्टर-पांच के जयवीर, रतन गार्डन के लव शर्मा, रोहतक जिले के कंसाला गांव के दीपक और मोनू, दिल्ली के मेहरम नगर के रवि कुमार, रोहतक जिले के मोखरा गांव के दिनेश को गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य और गवाह एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान की अदालत ने राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 साल व 25 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 148/149 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।

    दिनेश, कुलदीप, पवन को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 148/149 के तहत तीन साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।