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    हरियाणा में नई नीति: बिल्डर अब चार गुना कलेक्टर रेट पर खरीद सकेंगे सरकारी जमीन

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 06:25 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीन को कलेक्टर रेट के चार गुना कीमत पर खरीदने की अनुमति दी है। इससे बिल्डरों को फायदा होगा और निकायों की आय बढ़ेगी। राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार भूमि का मूल्यांकन कलेक्टर रेट या पिछले दो सालों की सबसे ऊंची नीलामी दर पर होगा। गुरुग्राम में रेवेन्यू रास्तों पर कब्जों के मामले अब हल होंगे जिससे निवासियों को राहत मिलेगी।

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    अब कलेक्टर रेट की चार गुना कीमत पर खरीद पाएंगे सरकारी जमीन

    संदीप रतन, गुरुग्राम। बिल्डर या कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन कलेक्टर रेट की चार गुना कीमत पर खरीद सकेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक जून 2021 और 25 नवंबर 2021 की पाॅलिसी को संशोधित किया है। नई पाॅलिसी के तहत जमीन खरीदने के लिए चार गुना रेट देना होगा। इससे संबंधित निकायों और पंचायतों को आय होगी।

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    अधिसूचना जारी कर दी

    नई पाॅलिसी को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए शर्त यह होगी कि भूमि का मूल्यांकन भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत तय किए गए कलेक्टर रेट या पिछले दो सालों की सबसे ऊंची नीलामी दर (इनमें से जो भी ज्यादा हो) के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि नंवबर 2021 में बनी पाॅलिसी में रेट निर्धारण के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन रेट निर्धारित नहीं हाे सके थे।

    लोगों को परेशानी हाे रही

    इस पाॅलिसी के लागू होने के बाद अब रेवन्यू रास्तों का झंझट खत्म हो जाएगा। खासतौर पर अकेले गुरुग्राम में ही सौ से ज्यादा ऐसे केस हैं, जिनमें बिल्डरों ने रेवन्यू रास्तों पर प्लाट काट रखे हैं तो कहीं सोसायटी बनाकर सरकारी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण लोगों को परेशानी हाे रही है। वहीं, कई सोसायटियों के वाशिंदों के लिए रास्ता ही नहीं बचा है।

    सपने दिखाकर बेचे फ्लैट

    बिल्डरों ने बड़े सपने दिखाकर फ्लैट तो बेच दिए, लेकिन कई सोसायटियों के बीच से निकल रहे रास्तों के कारण यह निवासियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मुसीबत बने हुए हैं। दिनभर इन रास्तों से बाहर के लोगों की अवाजाही रहती है। अब बिल्डर इन रास्तों को संबंधित पंचायत या निगम से खरीद सकेंगे।

    गुरुग्राम में 100 से ज्यादा केस

    गुरुग्राम में रेवन्यू रास्तों पर कब्जों के सौ से ज्यादा केस हैं। नगर निगम में रेवन्यू रास्तों की जमीन को खरीदने के लिए 40 बिल्डरों ने आवेदन किया है। यह प्रस्ताव नगर निगम शहरी स्थानीय निकाय विभाग मुख्यालय को भेजेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन रास्तों की जमीन को बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही बिल्डर या निजी संस्था को प्रस्ताव रखने के समय कुल राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग में जमा कराना होगा।

    नई पाॅलिसी के तहत 40 बिल्डरों ने आवेदन किया है। इनका प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा।

    -संजीव मान, मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुरुग्राम

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