'न मिला ठंडा पानी, न एसी की हवा...' रेस्टोरेंट की करतूत से एक साल से थी पीड़ित; अब मिली राहत
Gurugram News गुरुग्राम शहर के एक रेस्टोरेंट पर खराब सेवा देने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल मामला 14 जुलाई 2023 का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह एक साल से मानसिक तनाव में जीवन जी रही है। उसे वहां (रेस्टोरेंट) में अच्छी सर्विस नहीं दी गई थी।

जागरण संवाददाता,गुरुग्राम। शादी की सालगिरह पर एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गई महिला को खराब सेवा मिलने पर 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट संचालक को दिया है।
इसके साथ ही महिला को कानूनी खर्च होने पर 11 हजार रुपये भी मिलेंगे। यह आदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
हाउस ऑफ सेलेस्टे रेस्टोरेंट 14 जुलाई 2023 को किया था बुक
सेक्टर 91 निवासी दीपिका जैन ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने शादी साल गृह पर सेक्टर-15 पार्ट -दो में 32 एवेन्यू में हाउस ऑफ सेलेस्टे रेस्टोरेंट (The House of Celeste) 14 जुलाई 2023 को बुक किया था। उन्होंने 13 लोगों के लिए डिनर पार्टी बुक की थी।
उनका कहना था कि रेस्टोरेंट ने एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर कई बार शिकायत करने पर उन्हें केवल एक पंखा दिया गया । इसके साथ ही ठंडा पानी तक नहीं दिया गया।
खाने के पैसे नहीं हो सकते वापस- आयोग
आयोग ने आदेश में कहा कि सभी ने खाना खाया था। ऐसे में खाने के पैसे वापस नहीं किया जा सकते। रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस नहीं दी गई। इसके चलते याचिकाकर्ता को मानसिक तौर पर होने वाली परेशानी को लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना दिया जाए।
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