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    Gurugram Accident: आरोपी ड्राइवर पर कई धाराओं में केस दर्ज, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर युवक की गई थी जान

    Updated: Fri, 20 Sep 2024 08:35 PM (IST)

    Gurugram Road Accident गुरुग्राम शहर के डीएलएफ फेस दो मेट्रो स्टेशन के पास 15 तारीख को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक गलत साइड से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे एक युवक की मौत हो गई। मां ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

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    Gurugram News: रॉन्ग साइड सड़क हादसे में आरोपित एक्सयूवी चालक पर कई धाराओं में केस दर्ज।

     जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस दो मेट्रो स्टेशन के पास 15 सितंबर की सुबह रॉन्ग साइड आ रही महिंद्रा एक्सूयवी से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत के मामले में आरोपित कार चालक के विरुद्ध कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उसे हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सभी धाराएं जमानती होने के कारण उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया था।

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    सेक्टर 23 कार्टरपुरी निवासी प्रदुम्न ने सड़क हादसे की शिकायत डीएलएफ फेस दो थाने में की थी। उन्होंने बताया था कि वह लोग डीएलएफ डाउन टाउन स्थित एक्सपीडिया ट्रैवलिंग कंपनी में काम करते हैं। दिल्ली के द्वारका के बोचनपुर निवासी अक्षत गर्ग भी साथ में काम करता था।

    गलत साइड से आ रही कार, बाइक से टकराई

    हर रविवार को वह सभी छह सात दोस्त बाइक से एंबिएंस माल के पास इकट्ठे होकर मानेसर घाटी तक जाते थे। 15 सितंबर को भी वह सुबह पांच बजे मानेसर जाने वाले थे। वे बाइक में पेट्रोल भराने के लिए साइबर सिटी की तरफ जा रहे थ। इसी दौरान अक्षत की बाइक डीएलएफ फेस दो मेट्रो स्टेशन के पास विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा एक्सयूवी से टकरा गई थी।

    हादसे में उसकी मौत हो गई थी। थाना पुलिस ने मौके से आरोपित को गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान बिहार के मधुबनी जिले के कठिनिया गांव निवासी कुलदीप ठाकुर के रूप में हुई थी। फिलहाल यह यहां डीएलएफ के इलाके में रह रहा है।

    यह घटना के दौरान शराब के नशे में था या नहीं इसके लिए पुलिस टीम ने इसका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए ब्लड के सैंपल लेकर भेजे थे। अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं है। प्रारम्भिक जांच में आरोपित द्वारा किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करने पाए जाने पर उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया था।

    उसके विरुद्ध रांग साइड वाहन चलाने पर एमवी एक्ट, लापरवाही से मौत का कारण धारा 106, समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। ये सभी धाराएं भी जमानती हैं। पुलिस ने जांच के लिए उसकी कार को जब्त किया है।

    घटना के दौरान पास में नहीं था लाइसेंस

    पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित के पास घटना के दौरान लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि आरोपित के पहले भी कई चालान कट चुके हैं। ये चालान रांग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग करने पर काटे गए थे। 24 अगस्त को कुलदीप का एक चालान कटा था।

    हादसे के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। कई धाराओं व एमवी एक्ट में केस दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है। उस समय उसके पास लाइसेंस नहीं था। उसे लाइसेंस पेश करने के लिए समय दिया गया है।

    -इंस्पेक्टर संदीप शर्मा, थाना प्रभारी डीएलएफ फेस दो

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