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    एक साल में 22 बार उड़ाई थीं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, 45000 के चालान नहीं भरने पर गुरुग्राम पुलिस ने जब्त की कार

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 06:09 PM (IST)

    गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने डिजलीसियस लिखी नंबर प्लेट वाली एक फॉक्सवैगन टाइगुन को जब्त किया। गाड़ी पर 45 हजार रुपये के 22 चालान लंबित थे जिनमें ओवर स्पीड और गलत पार्किंग जैसे मामले शामिल थे। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर 90 दिनों के भीतर चालान न भरने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने का आग्रह किया है।

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    कार की नंबर प्लेट पर लिखा था डिजलीसियस, पुलिस ने कर ली जब्त।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के कार दौड़ाने पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। कार की पिछली नंबर प्लेट पर इग्लिंश में डिजलीसियस लिखा हुआ था।

    इसके साथ ही जांच में पाया गया कि गाड़ी पर एक साल से 45 हजार के 22 चालान लंबित पड़े थे। चालान न भरने की दिशा में ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एक और कार्रवाई की।

    डीसीपी ट्रैफिक डाॅ. राजेश मोहन के निर्देश पर इन दिनों गुरुग्राम में 90 दिनों के भीतर चालान न भरे जाने पर गाड़ियों को सड़क पर रोका जा रहा है। या तो चालक से चालान भरवाए जा रहे हैं, या फिर उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं।

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    ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मंगलवार को कुशाल चौक पर यातायात में तैनात जोनल अधिकारी उप निरीक्षक विजय और सिपाही राम मेहर ने एक गाड़ी फाक्सवैगन ताइगुन को जांच के दौरान रुकवाया।

    गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पर डिजलीसियस लिखा था और आगे बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के HR05BF1884 की प्लेट लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान इस गाडी पर 22 चालान लंबित पाए गए।

    इनमें ओवर स्पीड के 15, रांग पार्किंग के चार, रांग साइड ड्राइविंग का एक, रेड लाइट जंप का एक सहित अन्य चालान शामिल हैं। इनकी कुल चालान जुर्माना राशि 45,000 रुपये बकाया पाई गई।

    चालान भुगतान न करने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने गाड़ी को एमवी एक्ट 1988 के तहत जब्त कर लिया। गाड़ी को लेजर वैली सेक्टर 29 पार्किंग में खड़ी कराया गया।

    सभी वाहन चालक अपने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं।बगैर एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन न चलाएं। यदि वाहन चालक यह नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाएंगे तो पुलिस को शरारती, अपराधिक या असामाजिक तत्व को पकड़ने में सहायता मिलेगी। वहीं अगर बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन चलते पाए गए तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

    - डाॅ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक

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