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    Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले ध्यान दें! ब्याज माफी और बकाया राशि पर छूट में इस तारीख तक मिलेगा लाभ

    Updated: Tue, 09 Jan 2024 09:24 PM (IST)

    गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों रिहायशी भवनों वाणिज्यिक भवनों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ 29 फरवरी तक दिया जा रहा है।

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    प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ 29 फरवरी तक मिलेगा

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित प्रॉपर्टी मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ 29 फरवरी तक दिया जा रहा है।

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    भुगतान नहीं करने पर लगेगा इतना ब्याज

    निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

    ब्याज माफी व बकाया पर छूट का ये मौका

    हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी तथा शेष राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जल्द करें।

    निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत टॉप डिफॉल्टर की सूची तैयार की जा रही है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा तथा उनके सीवर व पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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