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    प्रदेश के कमजोर निकायों को संजीवनी देगा पालिका टैक्स

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 11 Jan 2018 03:00 AM (IST)

    संदीप रतन, गुरुग्राम प्रदेशभर की आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं और नगर निगमों

    प्रदेश के कमजोर निकायों को संजीवनी देगा पालिका टैक्स

    संदीप रतन, गुरुग्राम

    प्रदेशभर की आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए राहत भरी खबर है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने म्यूनिसिपल टैक्स की दर को संशोधित कर सभी नगर पालिकाओं व नगर निगमों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले कई सालों से निर्धारित म्यूनिसिपल टैक्स को 5 पैसे प्रति यूनिट से बदलकर बिजली बिल की कुल राशि का 2 प्रतिशत कर दिया है। अब बिजली बिल की 2 प्रतिशत राशि निकायों के खजानों में जमा होगी, जिससे निकायों की आमदनी बढ़ जाएगी और विकास करवाने के लिए योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

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    बता दें कि प्रदेश में 10 नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और सोनीपत हैं। इसी तरह 52 नगरपालिका और 18 नगर परिषद हैं। बढ़ाए गए पालिका टैक्स और संशोधन के बारे में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के महानिदेशक की ओर से सभी निकायों को पत्र जारी कर दिया गया है। पालिका टैक्स की दर बढ़ने से निकायों की आय पहले कई गुना बढ़ जाएगी।

    क्या है पालिका टैक्स

    प्रदेश की प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिल में अलग से 5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पालिका टैक्स वसूला जाता है, जिसको अब टोटल बिजली बिल का 2 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन प्रदेश में काफी जगहों पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने निकायों का पालिका टैक्स उनके खातों में जमा नहीं कराया है। कई जगहों पर फंड की कमी के कारण निकाय क्षेत्र में कई विकास योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। इसको देखते हुए विधानसभा में पुराने अधिनियम के संशोधन पर नवंबर 2017 में मुहर लगाई गई थी।

    गुरुग्राम नगर निगम का भी करोड़ों बकाया

    2008 में गुरुग्राम नगर निगम का गठन हुआ था। लेकिन पिछले करीब 8-9 साल से डीएचबीवीएन ने नगर निगम का बकाया पालिका टैक्स जमा नहीं करवाया है। गुरुग्राम में बिजली के साढ़े पांच लाख उपभोक्ता हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर करोड़ों रुपये का पालिका टैक्स बकाया है। नगर निगम की ओर से पूरा रिकार्ड अपडेट कर बिजली निगम को रिमाइंडर नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।

    -पालिका टैक्स 5 पैसे प्रति यूनिट से बदलकर बिजली बिल की कुल राशि का 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    -वाईएस गुप्ता, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर नगर निगम गुरुग्राम।