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    इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड को हरेरा ने भेजा कारण बताओ नोटिस

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 20 Aug 2020 07:36 PM (IST)

    हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने इंपीरिया इस्ट्रक्चर लिमिटेड को उसके सेक्टर37सी स्थित इस्फेरा फेज-2 रिहायशी परियोजना के लिए बृहस्पतिवार ...और पढ़ें

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    इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड को हरेरा ने भेजा कारण बताओ नोटिस

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड को उसके सेक्टर37सी स्थित इस्फेरा फेज-2 रिहायशी परियोजना के लिए बृहस्पतिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अपनी इस परियोजना का एक विज्ञापन अखबार के माध्यम से दिया गया है, जिसमें हरेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र और वेबसाइट का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि नियम के अनुसार यह जरूरी है। बिल्डर को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यदि वह इसके बाद भी नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उस पर 1229.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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    हरेरा चेयरमैन डॉ. केके खंडेलवाल ने सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में बृहस्पतिवार को पत्रकारवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारण बताओ नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि नोटिस का जवाब देने के बाद यदि बिल्डर इस मामले की सुनवाई चाहता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से तीन सितबर को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस्फेरा फेज-2 परियोजना गांव गाडौली खुर्द और बसई के सेक्टर-37सी के पास स्थिति है।

    डॉ. केके खंडेलवाल ने बताया कि गुरुग्राम में जिन बिल्डरों की रिहायशी परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें से अधिकतर ने सुपर एरिया के नाम पर आवंटियों के साथ हेराफेरी की है। उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे बिल्डरों से कॉरपोरेट और सुपर एरिया से संबंधित गणना शीट (कैलकुलेशन शीट) मांगी है। सोमवार से सुपर एरिया के नाम पर हेराफेरी करने वाले लगभग 23 बिल्डरों को नोटिस भेजा जाएगा। ट्रंप टावर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में खंडेलवाल ने कहा हरेरा की ओर से बिल्डर पर जुर्माना लगाया गया था।