लाइसेंस कॉलोनियों में तोड़फोड़ और सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, विभाग करेगा कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में व्यावसायिक ...और पढ़ें

लाइसेंस कॉलोनियों में तोड़फोड़ और सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं ( एआई जेनरेटेड इमेज )
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।
विभाग अवैध निर्माण और सीलिंग जारी रखेगा।
गुरुग्राम में 160 से अधिक मकान सील हुए।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब तक अदालत की ओर से कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में विभाग नियमानुसार अपनी कार्रवाई कर सकता है।
अब तक कोई भी अंतरिम आदेश नहीं
गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले में पिछली सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी। उस दौरान कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई थी।
हालांकि, मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक किसी प्रकार का अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इससे लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से मामले में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया गया। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन, दीपावली की छुट्टियों के बाद अदालत खुलने पर मामले की सुनवाई की जाएगी।
160 से अधिक मकान हो चुके हैं सील
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट अमित मधोलिया के नेतृत्व में गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। विभाग अब तक रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामलों में 160 से अधिक मकानों को सील कर चुका है।
डीएलएफ फेज तीन, डीएलएफ फेज चार, सुशांत लोक एक और साउथ सिटी एक समेत कई क्षेत्रों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। इनमें रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और स्वीकृत भवन योजनाओं का उल्लंघन करने के मामले शामिल हैं।
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