गुरुग्राम हिट एंड रन: 'जाति का नहीं, सड़क पर सुरक्षा का सवाल'; बैंसला के समर्थन में महापंचायत पर बोलीं महिला
गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले को जातिगत रंग दिए जाने पर पीड़िता ने इसे सड़क सुरक्षा का मुद्दा बताया है।

गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर बोलीं राइडर।
HighLights
महिला बाइकर ने हादसे को जातिगत रंग देने का विरोध किया।
पीड़िता ने इसे सड़क सुरक्षा और न्याय का मुद्दा बताया।
आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले ने अब जाति और समुदाय की बहस का रूप लेना शुरू कर दिया है।
आरोपी कल्याण सिंह बैंसला के समर्थन में पलवल के कुशलीपुर स्थित गुर्जर धर्मशाला में महापंचायत बुलाई गई है। इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया गया है। इस घटनाक्रम पर महिला बाइकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे को जाति या समुदाय से जोड़ना मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है।
कौन किस समुदाय से
महिला बाइकर ने कहा है कि जो कुछ किया जा रहा है, वह केवल कहानी का रुख बदलने की कोशिश है। यह इस बात से जुड़ा मामला नहीं है कि कौन किस समुदाय से है या किस राज्य से आता है। सड़क पर उनके साथ गलत हुआ और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है।
यह मामला महिला या पुरुष बाइक सवार का भी नहीं है। सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। इस घटना को लेकर आवाज उठाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न हो।
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घटना के समय नहीं जानती थी आरोपी की जाति
महिला बाइकर ने कहा कि हादसे के समय उन्हें आरोपी का नाम तक पता नहीं था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वह कहां का रहने वाला है या किस जाति से संबंधित है। इसलिए घटना को जाति के आधार पर देखना तर्कसंगत नहीं है। उन्हें दुख होता है जब हम गलत काम को समुदाय के आधार पर बांट देते हैं।
जब यह घटना हुई थी, तब उन्हें उसका नाम, वह कहां का है या उसकी जाति क्या है, कुछ भी नहीं पता था। यह जाति का मामला नहीं है। यदि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क पर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों के लिए गलत संदेश जाएगा। कार्रवाई केवल उनके लिए न्याय का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य में सड़क पर सुरक्षित रहने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा सवाल है।
2 किलोमीटर तक पीछा करने का आरोप
13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई घटना में कल्याण बैंसला कार चला रहा था। कार में उसके साथ अन्य लोग भी थे। जांच में सामने आया है कि कार ने महिला बाइकर की बाइक का करीब दो किलोमीटर तक पीछा किया और इसके बाद बाइक को टक्कर मारी गई।
घटना के वीडियो सामने आने के बाद मामले में धाराएं बढ़ाई गईं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास समेत पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गईं। बैंसला व उसके साथ कार में मौजूद लवनीश को राजस्थान के दौसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। शुक्रवार को दोनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
परिवार भी बोला, लड़ाई अपराध के खिलाफ
महिला बाइकर के पिता का कहना है कि उनके लिए मामला केवल अपराध का है। अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जाति या धर्म नहीं होना चाहिए। परिवार ने मामले में शामिल बताए जा रहे बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है।
बता दें कि मामले में हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। घटना से पहले के घटनाक्रम, कार में सवार लोगों की भूमिका और सामने आए वीडियो की भी जांच की जा रही है।
आरोपी पक्ष की ओर से घटना को हादसा बताया गया है, जबकि महिला बाइकर और उनके साथ मौजूद बाइक सवारों ने आरोप लगाया है कि कार ने उनका पीछा किया और जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी।
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