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गुरुग्राम हिट एंड रन का आरोपी कल्याण बैंसला 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, राजस्थान से हुआ था अरेस्ट

Published: Wed, 16 Sep 2026 02:34 PM (IST)

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला और उसके दोस्त लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

गुरुग्राम पुलिस को कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड मिली। फोटो: आर्काइव

गुरुग्राम पुलिस को कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड मिली। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत

  2. महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने का मामला

  3. पुलिस ने हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और उसके दोस्त लवनीश को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों को मामले में आरोपी बनाया है। कल्याण को मंगलवार को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया था।

दोनों आरोपितों से पूछताछ करेगी पुलिस

कल्याण बैंसला को महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ मामले में आरोपित लवनीश को भी पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस दोनों से मामले को लेकर पूछताछ करेगी।

दौसा से गिरफ्तार हुआ था कल्याण

कल्याण बैंसला को मंगलवार को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया था। इससे दो दिन पहले रविवार को गुरुग्राम में उसने तेज रफ्तार मारुति सुजुकी सियाज से अप्रिलिया आरएस 457 चला रही बाइक राइडर सिया को टक्कर मार दी थी।

घटना का वीडियो सोमवार को प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आया था। महिला बाइक सवार सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर गुरुग्राम की सड़क पर हुई घटना का विवरण साझा किया था।

लवनीश पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

पुलिस के अनुसार, कार से टक्कर लगने से पहले लवनीश ने बाइक राइडर सिया अभद्र टिप्पणियां की थीं। इसके बाद कल्याण बैंसला ने कार से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गई।

वीडियो में कल्याण बैंसला को महिला बाइक सवार से परेशान करते हुए देखा गया था। महिला ने उसे कार को दूरी पर रखने के लिए कहा था। इसके कुछ देर बाद कार ने उसे टक्कर मार दी और आरोपित कार लेकर वहां से चला गया।

वीडियो जांच के बाद हत्या प्रयास आरोप

पुलिस ने घटना के वीडियो की जांच के आधार पर आरोपित चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा था। इस अपराध में 10 साल तक की सजा का प्रविधान है।

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