गुरुग्राम में अवैध बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस पर Bulldozer Action की तैयारी, डीटीपी ने जारी किए नोटिस
गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस और होटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की ...और पढ़ें

गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। फोटो: सांकेतिक
HighLights
गुरुग्राम में 13 अवैध बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस को नोटिस
सिधरावली में एक अवैध होटल को ध्वस्त किया गया
डीटीपीई ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की
गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) ने जिले में अवैध रूप से चल रहे बैंक्वेट हाल, मैरिज पैलेस और होटलों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे 13 स्थानों की पहचान की है, जो बिना जरूरी अनुमति के चल रहे थे। इन पर नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की गई है।
जानकारी के अनुसार, लोहारका, पहाड़ी, गढ़ीपुर, हुसैनीका, खलीलपुर, नानू कलां, महेंद्रवाड़ा, खेड़ला और जटोला गांवों में कई मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल अवैध रूप से चल रहे थे। इन सभी को नियमों का पालन करने या संचालन बंद करने के लिए नोटिस दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन, बिना मंजूरी चल रहे
लोहारका में मेसर्स ठाकरान फार्म, पहाड़ी में निखिल वाटिका, गढ़ीपुर में दीप गार्डन, हुसैनीका में प्रदीप और खलीलपुर में राव अमीलाल के नाम से चल रहे मैरिज पैलेस भी जांच में सामने आए हैं। इसके अलावा नानू कलां और महेंद्रवाड़ा में कृष्ण, लक्ष्मी और अमृत वेला नाम के संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है।
जटोला गांव में श्रीराम और नारायण के दो मैरिज पैलेस भी जांच के दायरे में आए हैं। वहीं अभयपुर में होटल तनिष्क को भी अवैध संचालन के लिए नोटिस दिया गया है।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सभी जगहें नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही हैं और बिना मंजूरी के चल रही हैं। इससे इलाके की सड़क, पानी और सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।
सबसे बड़ी कार्रवाई सिधरावली में की गई जहां मेसर्स ऑरेंज होटल्स एंड रिजार्ट्स को अवैध पाए जाने पर गिरा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई अन्य लोगों के लिए चेतावनी है।
मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और जहां भी अवैध निर्माण मिलेगा वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और जरूरी अनुमति लेकर ही ऐसे काम शुरू करें।
- अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
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