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    ओम स्वीट्स फायरिंग मामला: दो को 10 साल की सजा और जुर्माना, दहशत फैलाने के लिए की थी कई राउंड फायरिंग

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स पर फायरिंग मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्मा ...और पढ़ें

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    महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। सेक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स पर गोली चलाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाया है।

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    आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दो बदमाशों ने सेठ को पर्ची देने की बात कह कर दहशत फैलाने के लिए 8-10 राउंड काउंटर पर फायर किए थे। ओम स्वीट्स शहर का बड़ा नाम है। शहर में कई सेक्टर और सोसायटी में ओम स्वीट्स के आउटलेट है।

    घटना 16 अक्टूबर 2018 की है। पुलिस थाना सेक्टर-50 को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सेक्टर-46 में स्थित ओम स्वीट्स पर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट टीम, सीन आफ क्राइम टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए ।

    ओम स्वीट्स के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि तीन युवक दुकान में आए। मैनेजर के बारे में पूछा और एक पर्ची देकर उसे मालिक तक पहुंचाने को कहा। इसके बाद उन्होंने हथियार से 8 से 10 राउंड फायर किए और धमकी दी कि यदि पर्ची नहीं दी गई तो जान से मार देंगे।

    शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-50 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में जाट शाहपुर के आशु और झज्जर जिला के कनौंदा का संजीत को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गवाह जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दोनों को धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 387 में 7 वर्ष सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 2 वर्ष कैद व 15,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 120बी में दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।