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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन, नया GRAP लागू; अब AQI बढ़ने से पहले ही लगेंगी कड़ी पाबंदियां

Published: Tue, 20 Oct 2026 02:28 PM (IST)

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का नया संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है।

प्रदूषण बढ़ते ही ग्रेप के नियम लागू होंगे

प्रदूषण बढ़ते ही ग्रेप के नियम लागू होंगे

HighLights

  1. ग्रेप का नया संशोधित शेड्यूल दिल्ली-एनसीआर में लागू।

  2. निर्माण, बीएस-3/4 वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगेंगे।

  3. वायु गुणवत्ता बिगड़ने से पहले ही पाबंदियां प्रभावी होंगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 और 19 नवंबर 2025 के आदेशों के बाद आयोग ने ऊंचे चरणों के कई सख्त प्रतिबंधों को अब निचले चरणों में ही एडवांस कर दिया है। नए शेड्यूल में पूरे ग्रेप को दिल्ली के एक्यूआइ के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है।

AQI बढ़ने से पहले पाबंदियां लागू होंगी 

स्टेज-1 ‘खराब’ (एक्यूआइ 201-300), स्टेज-2 ‘बेहद खराब’ (301-400), स्टेज-3 ‘गंभीर’ (401-450) और स्टेज-4 ‘बेहद गंभीर’ (450 से ऊपर)। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर एक्यूआइ बढ़ने से पहले ही पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी।

अगर अचानक एक्यूआइ बढ़ता है तो तुरंत उस स्टेज के नियम लागू होंगे। एक बार लागू हुई पाबंदी अगले चरण में भी जारी रहेगी। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और सड़कों पर पानी के छिड़काव और चालान के लिए अलग-अलग टीम गठित की हैं।

निर्माण और कचरे को लेकर होगी सख्ती

स्टेज-1 से ही निर्माण-ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर सख्ती रहेगी। 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्रोजेक्ट का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, एंटी स्माग गन, पानी का छिड़काव और कचरे को ढक कर ले जाना अनिवार्य होगा। कचरा उठाने में लापरवाही, खुले में कूड़ा जलाने और लैंडफिल में आग पर अधिकतम जुर्माना लगेगा। सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी छिड़काव रोजाना करना होगा।

गाड़ियों पर बड़ा शिकंजा, स्टोन क्रशर-माइनिंग बंद

प्रदूषण बढ़ते ही स्टेज-2 से पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी। एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों पर सख्ती करनी होगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में इन गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में बीएस-4 डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल के प्रवेश और संचालन पर रोक होगी। ट्रैफिक पुलिस को पीयूसी चेकिंग और जाम वाले प्वाइंट पर विशेष तैनाती के निर्देश हैं।

नागरिकों के लिए भी चार्टर जारी

आयोग ने नागरिकों के लिए सिटिजन चार्टर भी जारी किया है। लोगों से समीर एप पर एक्यूआइ देखने, पीयूसी अपडेट रखने, रेड लाइट पर इंजन बंद करने, सार्वजनिक परिवहन और ईवी को बढ़ावा देने, कचरा खुले में न फेंकने, डीजी सेट का कम उपयोग और त्योहारों पर पटाखों से बचने की अपील की गई है।

उल्लंघन की शिकायत 311 एप और समीर ऐप पर की जा सकेगी। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को चालान सहित अन्य कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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