Gurugram News: आय से अधिक संपत्ति मामले में डीटीसीपी अधिकारी पर एसीबी का शिकंजा, FIR दर्ज
गुरुग्राम एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीटीसीपी अधिकारी धर्मवीर खत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर अपने और रिश्तेदारों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने 2011-12 और 2012-13 में अपनी वैध आय से 150% अधिक संपत्ति खरीदी, जिसमें गुरुग्राम और पंचकूला में कई मकान शामिल हैं। एसीबी मामले की जांच कर रही है।
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नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी धर्मवीर खत्री के खिलाफ केस दर्ज।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी धर्मवीर खत्री के खिलाफ एसीबी गुरुग्राम ने एफआइआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और अपने व अपने परिवार के नाम से खरीदी। यह अधिकारी इस समय सोनीपत में तैनात हैं। गुरुग्राम एसीबी एसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।
एसीबी के अनुसार तत्कालीन मानेसर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) धर्मवीर खत्री के खिलाफ सितंबर 2020 में एक शिकायत मिली थी। आरोप था कि अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक मूल्य की संपत्तियां अपने और रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित की हैं।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि धर्मवीर खत्री ने एचएसआइआइडीसी में डीटीपी आइएमटी मानेसर के रूप में कार्य करते हुए गुरुग्राम और पंचकूला में कई संपत्तियां खरीदीं।एसीबी ने अप्रैल 2001 से सितंबर 2020 तक की अवधि के बीच आय और व्यय का रिकार्ड खंगाला। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्तियां खरीदने की जानकारी मिली। एसीबी के अनुसार इन दो सालों में अधिकारी ने लाखों रुपये की अचल संपत्ति खरीदी। यह राशि उनकी वैध आय के मुकाबले डेढ़ सौ प्रतिशत अधिक पाई गई।
इस दौरान सेक्टर-47 में 135 गज का मकान, सेक्टर-56 स्थित हीवो सोसाइटी में 153 गज का मकान और पंचकूला की सेक्टर 27 स्थित हीवो सोसाइटी में 214 गज का मकान खरीदने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि धर्मवीर खत्री ने 1995 में एचएसआइआइडीसी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य शुरू किया था। 2008 में उन्हें एटीपी के पद पर पदोन्नति मिली। एसीबी एसपी ने बताया कि मामले में केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
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