आरटीआइ की जानकारी न मिलने पर आयोग को दी शिकायत
सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बने हॉस्टल उनकी सीट व छात्राओं से ली जाने वाली हॉस्टल की फीस को लेकर आरटीआइ लगाई गई है। आरटीआइ एक्टिविस्ट ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बने हॉस्टल, उनकी सीट व छात्राओं से ली जाने वाली हॉस्टल की फीस को लेकर आरटीआइ लगाई गई है। आरटीआइ एक्टिविस्ट सरोज यादव ने गत दिसंबर में आरटीआइ के जरिए कॉलेज से यह जानकारी मांगी थी। नियम के अनुसार 30 दिनों के अंदर कॉलेज की ओर से जवाब दिया जाना था। जवाब न आने पर आरटीआइ नियमों के उल्लंघन को लेकर कॉलेज के खिलाफ सेक्शन 18 (1) के तहत राज्य सूचना आयोग (एसआइसी) को शिकायत की गई है। बता दें कि महिला महाविद्यालय में पांच हॉस्टल बने हुए हैं। हॉस्टल में रूम के लिए भी कटऑफ लगाई जाती है। आरटीआइ के तहत कॉलेज से हॉस्टल की स्थिति और सीट का ब्यौरा मांगा गया है।
आरटीआइ एक्टिविस्ट सरोज ने बताया कि जो अधिकारी आरटीआइ एक्ट का पालन नहीं करते हैं या गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ स्टेट इनफार्मेशन कमीशन को शिकायत की जाती है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में आरटीआइ एक्ट अनिवार्य है। ऐसे में कोई भी इसकी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। कॉलेज में दाखिले का दौर दो महीने बाद शुरू होने वाला है लेकिन कॉलेज की ओर से अभी तक आरटीआइ के तहत कोई जानकारी नहीं दी गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुशीला कुमारी ने बताया कि आरटीआइ के तहत मांगी गई सभी जानकारी का ब्यौरा भेज दिया गया है। आरटीआइ के जरिए यह मांगी गई थी जानकारी
- कॉलेज में छात्राओं के लिए हॉस्टल की संख्या व उनके नाम। प्रत्येक हॉस्टल में कितने कमरे हैं।
- हरियाणा सरकार के स्वीकृत नियमों के अनुसार एक कमरे में कितनी छात्राओं को रहने की अनुमति है।
- हॉस्टल में दाखिले की क्या प्रक्रिया है। हॉस्टल में कुल सीटें कितनी हैं व कितनी फीस ली जाती है।

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