बिना अनुमति खोले जा रहे बैंक्वेट हॉल
नगर निगम द्वारा सील किए गए बैंक्वेट हॉल की सील तोड़ने के अलावा शहर में नगर निगम की बिना परमिशन नए बैंक्वेट हॉल खोले जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम द्वारा सील किए गए बैंक्वेट हॉल की सील तोड़ने के अलावा शहर में नगर निगम की बिना परमिशन नए बैंक्वेट हॉल खोले जा रहे हैं। अवैध रूप से बन रहे इन बैंक्वेट हॉल के लिए न तो बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाया गया है और न ही फायर एनओसी ली गई है। आगजनी से बचाव के इंतजाम नहीं होने के कारण इनमें बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के मोर चौक के नजदीक नगर निगम से परमिशन लिए बिना ही एक बैंक्वेट हॉल का निर्माण कर लिया गया है।
बता दें कि शहर में 72 बैंक्वेट हॉल अवैध रूप से बने हुए हैं। इन बैंक्वेट हॉल मालिकों ने नगर निगम से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली है। अवैध बैंक्वेट हॉल से संबंधित एक शिकायत के मामले में लोकायुक्त में भी एक केस लंबित है। ये हैं नियम व शर्तें
- मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल के लिए कम से कम दो एकड़ से पांच एकड़ एरिया जरूरी है।
- साइट के नजदीक का रोड 18 मीटर चौड़ा होना चाहिए या सेक्टर को जोड़ता हुआ 12 मीटर चौड़ा सर्विस रोड होना जरूरी है।
-ग्रीन बेल्ट, रिहायशी क्षेत्र और डिफेंस एरिया के आसपास बैंक्वेट हॉल को बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है।
- बिल्डिंग प्लान का पास होना जरूरी है।
- पार्किग एरिया साइट एरिया का 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। अगर बेसमेंट में पार्किंग का पूरा एरिया है तो धरातल पर 33 प्रतिशत एरिया पार्किंग का दिया जा सकता है।
- बेसमेंट को सिर्फ पार्किंग के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है।
- बिल्डिंग की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नहीं की जा सकती है।
- सोलर वॉटर हीटिग सिस्टम का लगा होना जरूरी है।
- फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाना अनिवार्य।
- रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी।
- कुकिग स्पेस का दरवाजा हॉल में खुलना चाहिए और दरवाजे का अग्निरोधी होना जरूरी है।
- मैरिज हॉल साइट के कम से कम दो गेट होने चाहिए, ये गेट नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे पर न खुलते हों।
- मैरिज हॉल के दरवाजे 1.8 मीटर से कम चौड़े नहीं होने चाहिए।
- मैरिज हॉल साइट के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अवैध रूप से बनाए गए बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम को निर्देश दिए गए हैं।
गौरव अंतिल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम।
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