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    आम आदमी कर सकेगा ज्यादा निर्माण

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    Updated: Mon, 09 May 2016 01:00 AM (IST)

    बिजेंद्र बंसल, फरीदाबाद राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के शहरों में तीन मरला से लेकर 2 कनाल (एक हजार व ...और पढ़ें

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    बिजेंद्र बंसल, फरीदाबाद

    राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के शहरों में तीन मरला से लेकर 2 कनाल (एक हजार वर्ग गज) तक के रिहायशी प्लॉट्स पर फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ा दिया है। बढ़े एफएआर के लिए तय शुल्क देकर अतिरिक्त निर्माण किया जा सकेगा। पांच सौ वर्ग गज के प्लॉट पर अब 50.71 की बजाए 60 फीसद तक निर्माण (ग्राउंड कवरेज) हो सकेगा। इससे छोटे बिल्डरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन लोगों को भी लाभ होगा, जो परिवार बढ़ने के बावजूद अतिरिक्त निर्माण नहीं कर पा रहे थे। इसे लागू करने के निर्देश 6 मई को हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम योजन विभाग की तरफ से सभी जिम्मेदार अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

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    यह होगा नई व्यवस्था में शुल्क

    नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त निर्माण के लिए उच्चतम श्रेणी के शहर जैसे, गुड़गांव में 500 रुपये प्रति वर्ग फुट तो उच्च श्रेणी-एक के शहर जैसे, फरीदाबाद में 400 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शुल्क देना होगा। इसी तरह उच्च श्रेणी-दो के शहर में 300 रुपये, मध्यम श्रेणी शहर में 250 रुपये तथा निम्न श्रेणी-एक शहर में 200 रुपये तथा निम्न श्रेणी-दो शहर में 150 रुपये प्रति वर्ग फुट का शुल्क लगेगा।

    यह होगा फायदे का गणित

    अब तक 500 वर्ग गज के प्लॉट पर सामान्य एफएआर 1.21 फीसद है तो 0.59 फीसद एफएआर खरीदकर कुल 1.80 फीसद तक निर्माण किया जा सकेगा। एफएआर खरीदने की यह सुविधा सभी लाइसेंसशुदा कॉलोनियों, स्थानीय निकाय सीमा क्षेत्र की नियमित कॉलोनियों, पुराने शहरों सहित भूमि उपयोग परिवर्तन करा चुके रिहायशी प्रोजेक्ट को मिलेगी।

    सभी श्रेणी के शहरों में तीन मरला से लेकर 2 कनाल तक के प्लॉट्स पर अतिरिक्त निर्माण करने की छूट देने के पीछे सरकार का मकसद है कि बढ़ते परिवार के लोगों को सीधा फायदा मिले। इससे अवैध निर्माण तो रुकेगा ही साथ ही साथ इससे मिलने वाला शुल्क स्थानीय शहरी निकाय विभाग के लिए आमदनी का जरिया बनेगा।

    -पी.राघवेंद्र राव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग,

    हरियाणा।