BJP नेता सोनाली फोगाट मौत मामला: आरोपी सुखविंदर को विदेश जाने की मिली अनुमति, लौटाया जाएगा पासपोर्ट
भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा की जिला अदालत ने आरोपी सुखविंदर सिंह को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने सुखविंदर को 9 से 22 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली और अन्य स्थानों पर रहने की इजाजत दी है लेकिन 23 सितंबर तक भारत लौटने का आदेश दिया है। सोनाली के भाई रिंकू ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। भाजपा नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा की जिला अदालत ने आरोपित सुखविंदर सिंह को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सुखविंदर का पासपोर्ट पहले कोर्ट में जमा था, जिसे अब उसे लौटा दिया जाएगा।
वीरवार को हुई सुनवाई में सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि उसका मुवक्किल नौ से 13 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली व 17 तक चंगू और फिर 22 सितंबर तक उलुवातू में रहेगा। अदालत ने शर्त रखी है कि वह 23 सितंबर तक भारत लौटे।
24 सितंबर को दोपहर 2.30 बजे से पहले अदालत में पेश होना अनिवार्य रहेगा। इस फैसले पर सोनाली के भाई रिंकू ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि, वे दो साल से सोनाली की गाड़ियों को दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वहीं आरोपित की अर्जी एक ही दिन में मंजूर हो गई और उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई।
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