राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 हजार 884 मामलों में से 12 हजार 791 का हुआ निपटारा
-सीजेएम ने लोगों से की आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करवाने की

-सीजेएम ने लोगों से की आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करवाने की अपील
-हालसा के तत्वावधान में जिला व उपमंडल स्तर पर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद
राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला व उपमंडल स्तर पर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 16 हजार 884 मामलों रखे गए जिनमें से 12 हजार 791 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया गया। इसके अलावा इस लोक अदालत में 4 करोड़ 27 लाख 97 हजार 972 रुपये की राशि अवार्ड व जुर्माना के रूप में पास की गई।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि शनिवार को जिला फतेहाबाद व उपमंडल रतिया और टोहाना की न्यायिक परिसरों में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी, क्रिमिनल कंपाउंड आफेंस, बिजली बिल, पानी बिल, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, एमएसीटी एक्ट, वैवाहिक मामले, एनआई एक्ट सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया गया। सीजेएम ने यह भी बताया कि लोक अदालत में किए गए मामलों को अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके।
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