कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं : डा. वीरेश भूषण
जागरण संवाददाता फतेहाबाद जिला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं त

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
जिला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं तथा गैर कानूनी भ्रूण व लिग जांच करने वाले अस्पतालों व डाक्टरों की सूचना को एकत्र करने बारे जरूरी सुझाव दें, ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। यह आह्वान सीएमओ एवं डीएए चेयरमैन डा. वीरेश भूषण ने हुडा सेक्टर तीन स्थित पोली क्लीनिक में पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत आयोजित डिस्ट्रक्टि एडवाइजरी कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमेटी सदस्यों से किया।
उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाना है और पढ़ाना है। लड़कियों का जन्म दर का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है, यह चिता का विषय है। लड़कियां देश का भविष्य है इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना व करवाना पाप तथा कानून अपराध है। इसके लिए परिवार में बेटियों का महत्व न देना, उनके लालन-पालन में लापरवाही बरतना आदि कारण जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ माता-पिता बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बेटियों के बिना वंश आगे नहीं बढ़ता। आज बेटियों ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर अपने परिवार, समाज व देश का नाम रोशन किया है। इसलिए भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी मुहिम चलाई हुई है।
सीएमओ ने कहा कि जिला में कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतया पाबंदी लगाने के लिए कमेटी सदस्य व अधिकारी आमजन मानस को जागरूक भी करें। उन्होंने आमजन से अपील की है कि लिग जांच बारे शिकायत मिले तो तुरन्त सीएमओ, उपायुक्त कार्यालय व पुलिस को बताएं, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बढ़चढ़कर भाग लें और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मामले की जानकारी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग को तुरंत दें। सूचना देने में नागरिक देरी ना करें। सीएमओ डा. भूषण ने कहा कि प्रसव पूर्व लिग जांच कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां कहीं पर कोई भू्रण जांच की शिकायत या संदेह हो तो इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी कहीं लिग जांच हो रही हो या कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाए तो इस बारे उपायुक्त कार्यालय व सीएमओ कार्यालय को तुरंत अवगत करवाएं।
इस अवसर पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला में की गई छापामारी व दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही करने, महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग द्वारा महानिदेशक पुलिस अपराध पंचकूला द्वारा जारी एसओपी जिसमें पीएनडीटी/एमटीपी/आईपीसी के तहत केसों बारे, नियमानुसार रजिस्टर्ड सेंटरों की वैद्यता तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिनुअल करवाने, नई अल्ट्रासांड केंद्रों की अनुमति, अल्ट्रासाउंड मशीनों को नष्ट करने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डॉ. नीति पूनिया, डीपीओ सीमा, डॉ. निरपाल चंद, डॉ. मनीष टुटेजा, वरिष्ठ सहायक जिला न्यायवदी प्रद्युमन, डॉ. वरूण मुंजाल, डॉ. गिरीश, ज्योति चौधरी, नीलम मेहता, जय सिगल, रामनिवास, दीपक कुमार सहित कमेटी सदस्य व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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