फतेहाबाद: रतिया में नाबालिग की शादी, फिर गर्भावस्था; बाल विवाह निषेध अधिनियम में केस दर्ज
फतेहाबाद के रतिया सदर थाना पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की शादी और गर्भावस्था से संबंधित ...और पढ़ें
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बाल विवाह और गर्भावस्था का मामला (प्रतिकात्मक तस्वीर)
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद के रतिया में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की शादी कराए जाने और उसकी गर्भावस्था का का खुलासा हुआ है। यह मामला नागपुर ग्राम पंचायत से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को पीएचसी नागपुर से ई-मेल के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की किशोरी की गर्भावस्था की जानकारी दी गई थी।
2024 को कराई गई थी शादी
जांच में सामने आया कि किशोरी की शादी दिसंबर 2024 को कराई गई थी। दस्तावेजों की जांच से पता चला कि वह शादी के समय नाबालिग थी। इसके बावजूद उसके घरवालों ने विवाह करा दिया। पुलिस ने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया।
किशोरी के माता-पिता, पति और अन्य परिजनों के बयान अलग-अलग थे, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग होने और गर्भावस्था की पुष्टि हुई।
किशोरी के परिजनों पर FIR दर्ज
इस मामले में थाना सदर रतिया में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किशोरी के परिजनों और विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप-निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग विवाह सामाजिक अपराध है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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