जैन समाज के पयुर्षण पर्व के दौरान मीट की दुकान खोलने पर रोक, उल्लंघन करना वालों को जारी हुआ नोटिस
हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जैन पर्व पर्युषण के दौरान 28 अगस्त तक स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश थे। रतिया में उल्लंघन पाए जाने पर नगर पालिका टीम ने कार्रवाई की और दुकानदारों को नोटिस जारी किए। एसएस जैन सभा ने भी नियमों का पालन कराने की मांग की। विभाग ने उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, रतिया। जैन समाज के महान पयुर्षण पर्व के अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में 28 अगस्त तक सभी स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद शहर में कई मांस-मीट की दुकानें खुली पाई गईं। मामले को संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई कर दुकानदारों को नोटिस जारी किए।
नगर पालिका सचिव शुभम बादल के आदेश पर दरोगा मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने शहर के स्लाटर हाउस और मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग की ओर से नोटिस थमाते हुए दुकानदारों को आगामी 28 अगस्त तक दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। टीम ने कई स्थानों पर मौके पर ही दुकानें बंद करवाते हुए हिदायत दी कि यदि आदेशों की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पूर्व एसएस जैन सभा के प्रतिनिधियों ने रतिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि देशभर में जैन धर्मावलंबी पयुर्षण पर्व मना रहे हैं, ऐसे में मीट की बिक्री पर रोक लगाना समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भी प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को विशेष पत्र जारी कर स्लॉटर हाउस व मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। नगर पालिका कर्मचारियों ने बताया कि सभी दुकानदारों को लिखित नोटिस जारी कर दिए गए हैं और आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी।
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