फतेहाबाद में पुलिस कर्मचारी की विधवा को राहत, अब मिलेगी 100 प्रतिशत पेंशन
फतेहाबाद कोर्ट ने पुलिस कर्मचारी की विधवा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि विधवा को 50% की बजाय 100% पारिवारिक पेंशन दी जाए। इसके साथ ही, बकाया पेंशन की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं। विधवा ने विभाग द्वारा पूरी पेंशन न देने पर अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस कर्मचारी की विधवा को कोर्ट से राहत। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पुलिस विभाग में कार्यरत रहे कर्मचारी की विधवा को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त दीवानी जज सुवाशा जावा की अदालत ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे पीड़िता को 50 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन जारी करें।
इसके साथ ही, अदालत ने बकाया पेंशन की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, गांव मानावाली निवासी पुलिस कर्मचारी जगदीश चंद्र की 20 अप्रैल 2003 को मृत्यु हो गई थी। वह उस समय पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी विधवा जानकी देवी ने अपने अधिवक्ता राजबीर सिंह के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी।
जानकी देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद विभाग ने उसे केवल 50 प्रतिशत पेंशन दी, जबकि शेष 50 प्रतिशत पेंशन जगदीश चंद्र की पहली पत्नी के पुत्र कृष्ण कुमार को जारी कर दी गई। सितंबर 2003 में कृष्ण कुमार की हरियाणा पुलिस में नौकरी लग गई, जिसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी गई।
नियमों के अनुसार, उस स्थिति में जानकी देवी को संपूर्ण पेंशन 100 प्रतिशत मिलनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि डीआईजी मधुबन, करनाल कार्यालय ने भी उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि विभाग का निर्णय नियमों के विपरीत था। इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि जानकी देवी को तत्काल प्रभाव से सौ प्रतिशत पेंशन दी जाए और अब तक बकाया राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाए।

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