Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे में वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं! रद किया जाएगा लाइसेंस

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:06 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पकड़े जाने पर लाइसेंस रद और वाहन जब्त होगा। जनवरी 2025 से अब तक 1050 चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिसमें लाइसेंस रद करने की सिफारिशें और वाहन जब्त शामिल हैं। अवैध साइलेंसर वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। नशे में वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और कैद हो सकती है।

    Hero Image
    फतेहाबाद पुलिस की नशे में वाहन चालकों पर सख्ती। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। अगर आप नशा करके वाहन चला रहे है तो जरा संभल जाए, फतेहाबाद पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई भी करेगी। चेकिंग के दौरान अगर कोई ऐसा वाहन चालक मिल जाता है तो उसका लाइसेंस रद हो जाएगा और केस भी दर्ज होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उसका वाहन भी जब्त हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में जो किसी दूसरे के वाहन लेकर जाते है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस वाहन मालिक को भी जांच में शामिल होना होगा। पुलिस के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक जिले में 1050 वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें 247 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की अनुशंसा की गई, जबकि 380 वाहनों को जब्त किया गया।

    आने वाले दिनों में इनके लाइसेंस रद भी हो जाएगा। बुलेट मोटरसाइकिलों में अवैध मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 258 युवाओं के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई है। उनके वाहन जब्त किए गए हैं और आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है। साथ ही, लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले 4918 वाहनों के खिलाफ भी क़ानूनी प्रावधानों के तहत संज्ञान लिया गया है।

    पुलिस ने ये की मुख्य कार्रवाई

    नशे में वाहन चालक: 1050

    ड्राइविंग लाइसेंस रद : 247

    वाहन जब्त: 380

    अवैध मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन: 258

    लेन ड्राइविंग उल्लंघन: 4918

    ये है कार्रवाई का प्रावधान

    नशे में वाहन चलाना केवल नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि जानलेवा अपराध है। यह न सिर्फ वाहन चालक की जान को खतरे में डालता है, बल्कि निर्दोष राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित करता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार ऐसा करने वाले के लिए 6 माह तक कैद, 10,000 रुपये तक जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद, और वाहन जब्त जैसी कार्रवाई संभव है। अगर इस दौरान कोई गंभीर दुर्घटना या मृत्यु होती है तो बीएनएस की धारा 106 भी लागू हो सकती है।

    ये रखे सावधानी

    किसी भी संदिग्ध वाहन चालक या नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले की सूचना तत्काल 100 नंबर या नजदीकी थाना को दें। त्योहारों, पार्टियों या आयोजनों में वाहन हमेशा जिम्मेदार और नशामुक्त व्यक्ति द्वारा चलाएं।

    अगर कोई वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाता मिलता है तो उसका लाइसेंस रद किया जाएगा। इसके अलावा उस पर मामला दर्ज होने के साथ ही वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अपने वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को भी ना दे। -सिद्धांत जैन, एसपी फतेहाबाद।