Fatehabad News: सीएम दौरे के चलते जिले में ड्रोन व ग्लाइडर एक्टिविटी प्रतिबंधित, आदेश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
24 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जिलाधिकारी अजय सिंह तोमर ने सुरक्षा की दृष्टि से हैलीपेड और जनसभा स्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सीएम मनोहर लाल 24 जनवरी को फतेहाबाद जिले के दौरे पर हैं। इसको लेकर प्रशासन सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता है। सुरक्षा दृष्टि के चलते जिलाधिकारी अजय सिंह तोमर ने कार्यक्रम के मद्देनजर हैलीपेड और जनसभा स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर आदि का उपयोग न किया जाए।
सीएम कार्यक्रम के चलते प्रतिबंधित किए गए ड्रोन और ग्लाइडर
इसके साथ ही उन्होंने आदेशों की अवहेलना करने में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि 24 जनवरी को गांव डूल्ट में अमृत सरोवर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं।
ड्रोन रूल 2021 के रूल 24 के दिए आदेश
सुरक्षा की दृष्टिगत से हैलीपेड स्थल गांव नथवान, जनसभा स्थल गांव डूल्ट, पूजा कस्टल मैरिज पैलेस रतिया की पांच किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, ग्लाइडर आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हुए अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन रूल-2021 के रूल 24 के तहत आदेश पारित किए हैं। इसके अलावा इन स्थानों पर शस्त्र, आग्नेय हथियार, लाठी, तलवार, भाला लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पम्पों पर बोतल और कैन में डीजल और पेट्रोल ले जाने पर रोक रहेगी।
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