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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Haryana Nikay Chunav : 1302 मतदान केंद्रों पर इन सुविधाओं के साथ पहुंची टीमें, मतदाताओं के लिए किए गए ये इंतजाम

By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
Published: Sat, 01 Mar 2025 10:35 PM (IST)

हरियाणा निकाय चुनाव में मतदान शुरू फरीदाबाद में 1302 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं का ...और पढ़ें

1302 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए पहुंची कर्मचारियों की टीम। फाइल फोटो
1302 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए पहुंची कर्मचारियों की टीम। फाइल फोटो

HighLights

  1. सात जगह पर टीमों को ईवीएम के साथ निर्वाचन सामग्री बांटी गई
  2. मतदान कराने के लिए पांच हजार कर्मचारियों की टीम बनाई गई

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम चुनाव में मेयर समेत 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता रविवार को वोट डालकर करेंगे। 46 वार्डों के 1302 मतदान केंद्रों पर मतदान टीमें पहुंच गई हैं।

मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पांच हजार कर्मचारियों को लगाया गया है। जबकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए चार हजार पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारी को सेक्टर सुपरवाइजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट व मास्टर ट्रेनर के रूप में नौ अधिकारियों की टीम दी गई है। सुबह आठ से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

इन स्थानों पर रखी जाएंगी ईवीएम 

मतदान करवाने के लिए एनआईटी नंबर 3 केएल मेहता दयानंद कॉलेज, डीएवी कॉलेज, एसजीएम नगर कम्युनिटी हॉल, सेक्टर-28 कम्युनिटी हॉल, राजकीय महिला कॉलेज सेक्टर-16, महात्मा हंसराज ऑडिटोरियम डीएवी सेक्टर-14, श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज सेक्टर-2 बल्लभगढ़ में ईवीएम मशीनें वितरित की गई हैं। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को इन सात जगहों पर रखा जाएगा। यहां 12 मार्च को मतगणना होगी।

मतदान केंद्रों पर धारा 163 लागू

सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने धारा 163 लागू कर दी है। यह दो मार्च को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर और 12 मार्च को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों पर लागू रहेगी।

मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत मतदान केंद्र के 200 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति हथियार (सिख कृपाण को छोड़कर) नहीं ले जा सकेगा। एक स्थान पर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।

कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान केंद्र पर अपने चुनाव चिह्न से संबंधित प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा। न ही किसी पार्टी का टेंट लगाया जाएगा। यदि एक ही परिसर में कई बूथ हैं, तो प्रत्याशी को केवल एक बूथ लगाने की अनुमति होगी। प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सी होंगी।

मौसम से बचाव के लिए छाते, तिरपाल या कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन टेंट नहीं लगाया जाएगा। प्रत्याशी को बूथ लगाने से पहले चुनाव अधिकारी को सूचित करना होगा। उसे स्थानीय अधिकारियों से लिखित अनुमति भी लेनी होगी।

बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची देने के लिए किया जाएगा। इन पर्चियों पर उम्मीदवार, पार्टी या चुनाव चिह्न का नाम नहीं लिखा जाएगा। प्रत्येक बूथ पर केवल एक बैनर लगाने की अनुमति होगी। बैनर का आकार तीन फीट लंबा और एक फीट पांच इंच चौड़ा होना चाहिए।

सवेतन अवकाश मिलेगा

सरकार ने नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तथा सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश घोषित कर दिया है।

जिस मतदान केंद्र पर वोटों की संख्या एक हजार है, वहां पीठासीन अधिकारी समेत चार कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। अगर किसी मतदान केंद्र पर एक हजार से ज्यादा मतदाता हैं, तो वहां पीठासीन अधिकारी समेत पांच कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। चुनाव संपन्न कराने के लिए नौ चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं।

- सतबीर मान, चुनाव अधिकारी, नगर निगम चुनाव