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    हरियाणा चुनाव पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 5 अक्टूबर की छुट्टी का किया जाएगा भुगतान: अधिसूचना जारी

    हरियाणा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों बोर्ड निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा। यह छुट्टी इसलिए की गई है ताकि सभी कर्मचारी और कामगार अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

    By Subhash Dagar Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 21 Sep 2024 10:58 PM (IST)
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    हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर की छुट्टियों का किया जाएगा भुगतान।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच अक्टूबर शनिवार को मतदान वाले दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रखने की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा।

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    जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों को उनकी छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

    सभी वोट कर सकें इसलिए की गई छुट्टी

    यह छुट्टी इसलिए की गई ताकि सभी कर्मचारी और कामगार अपने मत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके मतदान के महापर्व में अपना योगदान दे सकें।

    चुनाव के दिन जिला की सीमा से लगते दिल्ली में स्थित उद्योगों को भी वहां कार्यरत जिला फरीदाबाद के कर्मचारियों जिनका जिले की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हैं उन को भी सह वेतन अवकाश देने के निर्देश दिए हैं।

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