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    फरीदाबाद के 6 लाख लोगों पर डबल अटैक, अब प्रॉपर्टी Tax के साथ देना होगा कूड़ा भुगतान शुल्क

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 02:11 PM (IST)

    फरीदाबाद के प्रॉपर्टी टैक्स में अब कूड़ा कलेक्शन शुल्क भी शामिल हो गया है। इससे पहले लोग कूड़ा कलेक्शन करने वाले वैंडरों को भुगतान कर रहे थे। फरीदाबाद नगर निगम ने अभी तक कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कचरा संग्रह शुल्क जोड़ दिया गया है। इससे छह लाख प्रॉपर्टी धारकों पर दोहरी मार पड़ेगी।

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    बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी से कूड़ा कलेक्शन करते वेंडर l फोटो- जागरण

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। शहर के छह लाख प्रॉपर्टी धारकों पर अब दोहरे कचरा संग्रह की मार पड़ने वाली है। क्योंकि उनको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब कचरा संग्रह शुल्क भी चुकाना होगा। जबकि लोग पहले से ही कूड़ा कलेक्शन करने वाले वैंडरों को भुगतान कर रहे हैं।

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    पिछले दो दिन एनडीसी पोर्टल की साइट बंद रहने के बाद जब अपडेट की गई तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कचरा संग्रह भी जोड़ दिया गया। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले लोग भी परेशान हो गए। लोगों ने इस संबंध में पार्षदों से संपर्क किया।

    पार्षदों ने मामले की जानकारी लेने के लिए निगम अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन निगम अधिकारियों के पास भी टैक्स के साथ कचरा संग्रह जोड़ने को लेकर कोई जवाब नहीं है। क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों का कहना है कि विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। उनसे जानकारी ली जा रही है कि यह कचरा संग्रह किस हिसाब से जोड़ा गया।

    अभी नगर निगम एजेंसी नहीं कर पाया है नियुक्त

    नगर निगम कचरा संग्रह को लेकर अभी तक कोई एजेंसी नियुक्त नहीं कर पाया है। अभी तक वैंडर ही डोर टू डोर कचरा संग्रह कर रहे हैं। निगम की ओर से कचरा संग्रह को लेकर प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है। इसको अब सदन की बैठक में भी रखा जाएगा।

    इससे पहले भी निगम तीन बार कचरा संग्रह को लेकर प्रस्ताव तैयार कर चुका है, लेकिन किसी न किसी कारण से हर बार प्रस्ताव को रद करना पड़ा। हालांकि इस बार निगम को उम्मीद है कि सरकार की ओर से डोर टू डोर कलेक्शन के बनाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी।

    पार्षदों से जताई आपत्ति

    काफी लोगों के कचरा संग्रह शुल्क को लेकर फोन आ चुके हैं। नगर निगम की ओर से अभी तक कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। वैंडर की कूड़ा कलेक्शन करके भुगतान ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह दोहरा शुल्क क्यो चुकाएं। अगर वह वैंडर को शुल्क नहीं देंगे तो वह कूड़ा उठान बंद कर देगा। इसको लेकर अतिरिक्त आयुक्त के सामने आपत्ति जताई गई है। - दीपक यादव, पार्षद, वार्ड-42

    शुल्क को लेकर चीजे स्पष्ट नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जो टैक्स जोड़ा गया है। वह किस हिसाब से जोड़ा गया है। वैंडर तो प्लाट के साइज के हिसाब से शुल्क लेते हैं। नगर निगम को स्पष्ट करना चाहिए कि किस हिसाब से कूड़ा शुल्क लिया जा रहा हैं। ताकि हम भी लोगों को जवाब दे सके। - रवि कश्यप, पार्षद वार्ड-तीन

    यह है अलग-अलग जोन में प्रॉपर्टी आईडी की स्थिति

    • 01 लाख : ओल्ड जोन एक
    • 75 हजार : ओल्ड जोन दो
    • 80 हजार : एनआइटी जोन भाग एक
    • 71 हजार : एनआइटी जोन भाग दो
    • 1.24 लाख : बल्लभगढ़ जोन एक
    • 1.50 लाख : बल्लभगढ़ जोन दो

    शहर से निकलने वाला कूड़ा

    • 850 टन कुल
    • 500 टन गीला
    • 350 टन सूखा