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    फरीदाबाद में युवती से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, आठ लाख जुर्माना भी लगाया

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 02:30 AM (IST)

    फरीदाबाद में दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में आसिफ खान को 15 साल की कैद और आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि दूसरे मामले में मधुसुदन उर्फ बंटी को 10 साल की सजा और 1.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों मामलों में आरोपियों ने पड़ोस में रहने वाली युवतियों के साथ दुष्कर्म किया था।

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    युवती से दुष्कर्म में 15 साल की सजा, आठ लाख जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। युवती से दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। उस पर आठ लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मामला पांच दिसंबर 2021 को थाना धौज में दर्ज कराया गया था।

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    यहां के एक गांव में रहने वाली युवती ने बताया कि उनके पड़ोस में नूंह के कंवरसिका गांव का रहने वाला आसिफ खान अपनी बहन के पास रहता था। 29 नवंबर 2021 को वह अपने घर की छत पर थी। तभी आसिफ आ गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

    किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। इसलिए वह चुप रह गई। इसके बाद वह उसे जबरन धमकी देकर अपने गांव ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। वह जैसे-तैसे उससे छूटकर अपने घर आई और स्वजन को इस बारे में बताया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 दिसंबर 2021 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मुख्य रक्षा वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इसी मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई और मोटा जुर्माना किया है।

    पड़ोसी युवती से किया दुष्कर्म, हुई सजा

    पड़ोसी युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है और 1.52 लाख रुपये जुर्माना किया है। यह मामला महिला थाने में 26 जुलाई 2022 को दर्ज कराया गया था।

    पीड़िता ने बताया कि उनके पड़ोस में मधुसुदन उर्फ बंटी रहता था। मार्च 2022 में वह उसे घुमाने के बहाने एनआइटी के एक होटल में ले गया और वह उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील वीडियो बना ली।

    इस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी के बल पर वह उसके साथ गलत काम करता रहा। आरोपित ने इस वीडियो को उसकी मां के पास भेज दिया। तब इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मधुसुदन को सजा सुनाई व जुर्माना किया।