Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद के शख्स नशा तस्करी मामले में दोषी करार, 15 साल की सजा

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 31 May 2025 12:02 PM (IST)

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी नीरज को 15 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नीरज को 27 सितंबर 2020 को 23 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया था। बल्लभगढ़ शहर थाने में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद अब अदालत ने यह फैसला सुनाया।

    Hero Image
    आरोपी नीरज को 15 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नशा तस्करी के मामले में पकड़े गए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने उसे 15 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित नीरज तिरखा कॉलोनी में रहता था। 27 सितंबर 2020 को अग्रसेन पुलिस चौकी टीम ने गश्त के दौरान नीरज को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 23 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। वह इन्हें बेचने के लिए कहीं से लेकर आया था।

    थाना सिटी बल्लभगढ़ में नशा तस्करी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 12 जनवरी 2021 को अदालत में चालान पेश किया गया था। तब से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित नीरज को दोषी करार देते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई है।