Faridabad Bulldozer Action: आठ एकड़ में बने सात फॉर्म हाउस पर गरजा बुलडोजर, SC के आदेश के बाद मिट्टी में मिलाया
फरीदाबाद में नगर निगम और वन विभाग ने अरावली और अनंगपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में सात फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ की गई जिससे आठ एकड़ जमीन खाली कराई गई। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की जा रही है जिसके तहत अरावली से सभी अवैध निर्माण हटाए जाने हैं और जुलाई 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम और वन विभाग ने बुधवार को अरावली तथा अनंगपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में सात फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई। फार्म हाउस संचालकों ने आरोप लगाया है विभाग ने सामान तक हटाने का समय नहीं दिया।
बिना किसी सूचना के कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी है। वन विभाग निगम के साथ लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
बुधवार को सूरजकुंड रोड पर और अनंगपुर में अवैध रूप से बने सात फार्म हाउस पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों के मुताबिक अरावली वन क्षेत्र से 6793 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है।
अवैध निर्माण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है। अरावली से कब्जों को हटाकर जुलाई 2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपनी है। अगस्त में मामले पर फिर सुनवाई हो होगी।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला वन विभाग को समय दिया था। विभाग ने कुछ हिस्सों से अवैध निर्माण हटाया था। एक बार फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है।
अचानक से बुला ली नगर निगम की टीम
कार्रवाई की सूचना वन विभाग की ओर से दोपहर के बाद दी गई। कार्रवाई के संबंध मेें सिर्फ तोड़फोड़ विभाग को जानकारी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
दो जेसीबी ने सात फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आठ एकड़ की जमीन खाली कराई है। अधिकारियों के मुताबिक आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
तोड़फोड़ सेे पहले सभी को नोटिस दिया गया था। निर्माण के वैध होने के दस्तावेज पेश करने का भी समय वन विभाग को दिया गया था। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मिले आदेशानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार को भी अरावली और अनंगपुर में बने अवैध निर्माण हटाए गए। - संजय गुप्ता, लीगल एडवाइजर, अरावली
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