Faridabad News: किशोरी को चॉकलेट का लालच और धमकी दे कई बार किया दुष्कर्म, अब दोषी को 20 साल की सजा
फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी साजिद को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने पैरवी की। साजिद ने 2022 में चाकलेट और पैसे का लालच देकर एक किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया और धमकी दी थी। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामला सामने आया।

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
मामले में सरकारी वकील के रूप में सुरेश चौधरी ने पैरवी की थी। मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला महिला थाना एनआइटी में 31 अक्टूबर 2022 को दर्ज कराया गया था।
सेक्टर-58 की एक कालोनी में रहने वाले साजिद का पड़ोस के घर में आना-जाना था। वहां एक किशोरी परिवार सहित रहती है।
जून 2022 में उसने किशोरी को चाकलेट व पैसे देने का लालच देकर एक सूनसान मकान में कई बार दुष्कर्म किया था। वह किशोरी को धमकी भी देता था। इस वजह से किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई।
किशोरी के पेट में हुआ दर्द तो खुला राज
अक्टूबर 2022 में किशोरी को पेट दर्द हुआ तो उसने अपने स्वजन को बताया। डॉक्टरों ने चैकअप किया तो किशोरी गर्भवती थी। इसके बाद किशोरी ने सच्चाई बता दी।
31 अक्टूबर को शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित साजिद को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
अब दोषी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में 28 लोगों की गवाही हुई है। सबूतों के रूप में 43 दस्तावेज पेश किए गए और 48 तारीख पड़ी।
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