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    फरीदाबाद में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़, प्रशासन का गरजा बुलडोजर

    Updated: Fri, 23 May 2025 02:17 PM (IST)

    फरीदाबाद के फरीदपुर गांव में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट टीम ने बुलडोजर चलाया। चार एकड़ कृषि भूमि पर बने अवैध फार्म हाउस और अन्य निर्माण ध्वस्त किए गए। डीटीपीई राहुल सिंगला ने खरीदारों को अवैध कॉलोनियों से बचने और 7ए एनओसी के महत्व पर प्रकाश डाला।

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    फरीदपुर गांव में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में निर्माणों को तोड़ते हुए अर्थमूवर। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनियों में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट की टीम शहर से लेकर गांव व यमुना पार तक की ऐसी कालोनियों को नहीं छोड़ रही है। अब टीम ने ग्रेटर फरीदाबाद के फरीदपुर गांव में कृषि योग्य भूमि पर विकसित हो रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की।

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    कार्रवाई का नेतृत्व डीटीपीई राहुल सिंगला ने किया। जबकि मौके पर एटीपी सचिन चौधरी, जेई नसीम अहमद, अमित कुमार, रहमान, सचिन, सलीम, कपिल, देवेंद्र, लोकेश और संदीप सहित अन्य अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई को अनजाम दिया गया।

    डीटीपीई राहुल सिंगला ने बताया कि फरीदपुर गांव में चार एकड़ कृषि भूमि पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। यहां अवैध फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। अवैध रूप से निर्मित छह फार्म हाउस, चहारदीवारी, सड़क नेटवर्क और बिजली के खंभों को ध्वस्त कर दिया।

    बुधवार को टीम ने भूपानी में अवैध कॉलोनी के 25 एकड़ में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। सिंगला ने उन्होंने इस तरह की कॉलोनी में सस्ती जमीन के वादों से भोले-भाले खरीदारों को लुभाने वाले डीलरों से सावधान रहने की सलाह दी है।

    राहुल सिंगला ने बताया कि डीलर कम कीमत पर प्लाट बेचते हैं और जब विभाग कार्रवाई करता है, तब प्लाटधारकों को पता चलता है कि उन्होंने एक अवैध कालोनी में प्लाट खरीदा है या उस पर निर्माण किया है। इसलिए ऐसे प्लाट खरीदने से पहले विभाग से पूरी जानकारी हासिल कर लें।

    उन्होंने 7ए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के महत्व पर भी जोर दिया, जिसे सरकार ने ऐसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह एनओसी कृषि भूमि के टुकड़ों के पंजीकरण को रोकता है, जिससे ऐसी अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर रोक लगती है।