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    फरीदाबाद में चचेरी बहन से बलात्कार, आरोपी को 20 साल की सजा

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 03:51 PM (IST)

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी प्रवीण कौशिक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 1 मार्च 2020 को फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाने में दर्ज हुआ था। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने इस केस की पैरवी की थी।

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    अदालत ने चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी प्रवीण कौशिक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। फाइल फोटो

    प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक मार्च 2020 को सेक्टर-58 थाने में दर्ज हुआ था।

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    यह घटना थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई थी। यहां रहने वाली युवती को क्या पता था कि जिसे वह अपना बड़ा भाई कहती है, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की योजना बना रहा है। युवती बेखौफ होकर अपने चाचा के बेटे के कमरे में जाती थी।

    बुरी नीयत से बैठे युवक ने मौका पाकर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने युवती को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। बेचारी युवती डर गई। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन युवक ने कुछ दिन बाद फिर से उसके साथ संबंध बनाए।

    अब युवती ने यह बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य बचाव पक्ष के वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस केस की पैरवी सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने की। 16 लोगों ने गवाही दी और 25 को साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।