Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गर्लफ्रेंड आत्महत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को सुनाई 5 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Mon, 02 Jun 2025 06:02 PM (IST)

    फरीदाबाद में गर्लफ्रेंड आत्महत्या मामले में कोर्ट ने प्रेमी को 5 साल की सजा सुनाई है और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एसजीएम नगर थाने में मामला ...और पढ़ें

    Hero Image
    गर्लफ्रेंड आत्महत्या मामला में कोर्ट ने प्रेमी को सुनाई 5 साल की सजा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। गर्लफ्रेंड की आत्महत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने प्रेमी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 11 जुलाई 2021 को दोषी के खिलाफ एसजीएम नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। लड़की ने 8 जुलाई को फांसी लगाई थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की के शव के पास से सुसाइट नोट भी बरामद हुआ था। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर प्रेमी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का दोषी माना है। चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में लड़की का परिवार रहता था। लड़की की इंस्टाग्राम पर कॉलोनी में रहने वाले गौरव से दोस्ती हो गई। 

    ब्रेकअप के कारण युवती ने फांसी लगा लिया

    गौरव ने लड़की को बताया था कि वह पालम एयरपोर्ट पर नौकरी करता था। दोस्ती के बाद दोनों का मिलना भी शुरू हो गया। मूलरूप से दोनों बिहार के खगाड़िया जिले के रहने वाले थे। इसलिए बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन कुछ समय बाद दोषी ने अपनी महिला मित्र से ब्रेकअप कर लिया। इसी बात से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

    मृतका के पिता ने मामला दर्ज कराया

    मृतका के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बेटी ने गौरव किशोर की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके गौरव को गिरफ्तार कर लिया।  सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने गौरव किशोर को पांच साल की सजा सुनाई और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।