रिश्वत मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, तीन साल बाद टूटी पुलिस की नींद और दारोगा के खिलाफ FIR दर्ज
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने के आरोप में एक उपनिरीक्षक के खिलाफ सुनवाई शुरू की है। तीन वर्ष बाद थाना सदर पुलिस ने वीरसैन नामक उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि वीरसैन ने शिकायत पर कार्रवाई के बदले रिश्वत मांगी और धमकी दी। पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन हाईकोर्ट में शिकायत के बाद कार्रवाई हुई।
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सुभाष डागर, फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक उपनिरीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। थाना सदर पुलिस ने तीन वर्ष बाद अब उपनिरीक्षक वीरसैन के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
नरेंद्र सिंह ने तीन मार्च-2022 को थाना सदर पुलिस में एक शिकायत दी थी। तब वीरसैन थाना सदर पुलिस में तैनात था। वह 12 मार्च-2022 को जांच करने के लिए आया था। वह तब उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बदले 40 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। 10 हजार रुपये उसे दे दिए थे। उसने 20 हजार रुपये और देने के लिए कहा। उसने धमकी दी कि यदि 20 हजार रुपये नहीं दिए तो वह उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा देगा। उसकी यह मच्छगर में कार रिपेरिंग के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के कैद हो गई।
इस मामले में नरेंद्र सिंह ने वीरसैन के खिलाफ थाना सदर पुलिस में मामला दर्ज करने की शिकायत दी तो तब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। नरेंद्र ने इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायत की है। उसकी शिकायत पर अब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था तो थाना सदर पुलिस ने वीरसैन के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
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