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    आवारा जानवरों से एक्सीडेंट होने पर मिलेगा 5 लाख तक मुआवजा, हरियाणा की नई अंत्योदय सुरक्षा योजना शुरू

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:49 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 शुरू की है। इसके तहत पशुओं के हमले में घायल या मृतक के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। यह मदद परिवार पहचान पत्र के आधार पर दी जाएगी। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। घटना के 90 दिनों के अंदर क्लेम करना होगा। गलत जानकारी देने पर राशि वापस ली जाएगी।

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    पशुओं के हमले में घायल या मृतक के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 लागू की है। इस स्कीम के तहत, गाय, मवेशी, कुत्ते, नीलगाय या भैंस जैसे आवारा, पालतू या जंगली जानवरों की वजह से हुए एक्सीडेंट में घायल, विकलांग या मारे गए लोगों के परिवार वालों को उनके परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर फाइनेंशियल मदद दी जाएगी।

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    यह जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) सतबीर सिंह मान ने बताया कि इस स्कीम का मकसद एक्सीडेंट, गंभीर चोट, परमानेंट डिसेबिलिटी या मौत की स्थिति में प्रभावित परिवारों को फाइनेंशियल मदद और सुरक्षा देना है। यह मदद सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी घटनाएं 5 सितंबर, 2025 के नोटिफिकेशन के बाद हुई हैं।

    इस स्कीम का फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी परिवार पहचान पत्र (PPP) के मुताबिक सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये है। ऐसे परिवार दयालु-1 और दयालु-2 स्कीम के तहत क्लेम कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के मामलों में क्लेम तभी स्वीकार किए जाएंगे जब घटना किसी पब्लिक जगह पर हुई हो और पीड़ित ने जानवर को उकसाया न हो।

    यह होगी फाइनेंशियल मदद की कैटेगरी

    ADC ने बताया कि स्कीम के तहत, 70 परसेंट से ज़्यादा मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर उम्र के आधार पर फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। 12 साल से कम उम्र वालों को एक लाख रुपये, 18 साल से कम उम्र वालों को दो लाख रुपये, 25 साल से कम उम्र वालों को तीन लाख रुपये, 45 साल से कम उम्र वालों को पांच लाख रुपये और 45 से ज़्यादा उम्र वालों को तीन लाख रुपये मिलेंगे।

    70 परसेंट से कम डिसेबिलिटी होने पर मदद की रकम उम्र और कानूनी नियमों के आधार पर तय की जाएगी। कम से कम लिमिट दस हज़ार रुपये है। मामूली चोट लगने पर 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, जबकि कुत्ते के काटने पर हर काटने के निशान के हिसाब से दस हज़ार रुपये और स्किन पर 0.2 cm की खरोंच लगने पर मदद दी जाएगी।

    क्लेम 90 दिनों के अंदर फाइल करना होगा

    घटना के 90 दिनों के अंदर पोर्टल पर क्लेम फाइल करना होगा। क्लेम के लिए FIR, DDR, मेडिकल रिपोर्ट, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स ज़रूरी हैं। पेमेंट DBT के ज़रिए PPP के साथ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में भेजे जाएँगे। गलत जानकारी देने वालों को 12% इंटरेस्ट के साथ पूरी रकम वापस कर दी जाएगी।

    एक डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमेटी क्लेम की जांच करेगी और आखिरी फैसला लेगी। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, SDM, DTO, CMO और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होंगे। कमेटी 120 दिनों के अंदर फैसला लेगी। नाम फाइनल होने के बाद, छह हफ़्तों के अंदर फंड दे दिए जाएँगे। डिविजनल कमिश्नर और फैमिली सिक्योरिटी ट्रस्ट के CEO को शिकायतें देखने का अधिकार दिया गया है। शिकायतों का हल एक महीने के अंदर किया जाएगा।