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    फरीदाबाद में कूड़ा फैलाना पड़ेगा महंगा, पहली बार 5,000 तो दूसरी बार 10,000 रुपये तक का लगेगा जुर्माना

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:57 AM (IST)

    फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने कूड़ा फैलाने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पहली बार कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। थोक कचरे के लिए जुर्माना और भी अधिक है। निगम ने निगरानी के लिए टीमें बनाई हैं और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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    फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने कूड़ा फैलाने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर में स्वच्छता अभियान को और मज़बूत बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त ने कूड़ा फैलाने पर सख्त जुर्माना लागू किया है। नए आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर पहली बार कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, थोक कचरे के लिए पहली बार 25,000 रुपये और दूसरी बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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    शहर से खतरों को दूर करने के निगम के प्रयासों के बावजूद, लोग खुले में कूड़ा फेंकना जारी रखते हैं, जिससे निगम के स्वच्छता अभियान में बाधा आ रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। नतीजतन, निगम अब स्वच्छता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विशेष स्वच्छता अधिकारी अश्वीर ने बताया कि अब तक निगम केवल जागरूकता अभियान ही चलाता था। लेकिन, अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम की अलग-अलग टीमें कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी निगरानी रखेंगी।

    प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाई गईं पांच टीमें

    निगम ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पाँच टीमें बनाई हैं। ये टीमें विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखेंगी। जहाँ कूड़ा फेंकने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ टीमें ज़्यादा सतर्क रहेंगी।

    सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर नज़र रखने के लिए एक टीम बनाई गई है। पहली बार ऐसा करने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार ऐसा करने पर अब 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों से शहर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

    -धीरेंद्र खड़गटा, नगर निगम आयुक्त