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25 साल पुराने SC-ST एक्ट मामले में पूर्व बार काउंसिल वाइस चेयरमैन समेत दो वकील दोषी करार, 16 नवंबर को सजा का ऐलान

Published: Mon, 02 Nov 2026 07:43 PM (IST)

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 25 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व वाइस ...और पढ़ें

25 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। फोटो-जागरण आर्काइव

25 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। फोटो-जागरण आर्काइव

HighLights

  1. ओपी शर्मा, एलएन पाराशर 25 साल पुराने केस में दोषी।

  2. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला।

  3. दोषियों की सजा पर 16 नवंबर को होगी सुनवाई।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन ओपी शर्मा और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर को 25 साल पुराने एससी एसटी एक्ट में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी करार दे दिया।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों वकीलों को दोषी ठहराया। मामले में छह लोगों को आरोपित बनाया गया था। जिसमें से चार को बरी कर दिया गया।

सजा पर 16 नवंबर को होगी सुनवाई

दोषी करार दिए गए दोनों वकीलों की सजा पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। इतने लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत के फैसले के बाद जिला अदालत परिसर और वकीलों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बरी किए गए वकीलों में अनिल पाराशर, राजकुमार, धीरज और सुरेंद्र शामिल है।

जानकारी के अनुसार फरीदाबाद की अदालत में किसी केस की सुनवाई के दौरान नौ जनवरी 2001 को तत्कालीन जेएमआईसी (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) चंद्रहास और कुछ वकीलों के बीच विवाद हो गया था।

अदालत में शुरू हुआ यह विवाद बाद में पुलिस केस में बदल गया। तत्कालीन जेएमआइसी चंद्रदास की शिकायत पर फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में एससी- एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में कुल छह लोगों को आरोपित बनाया गया था।

25 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया

शुरुआत में मामले की जांच और सुनवाई फरीदाबाद में ही हुई थी, लेकिन बाद में केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले की सुनवाई चली।

करीब ढाई दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए। अब अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर दो आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि चार अन्य को बरी कर दिया।।

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