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    दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर सख्ती, वापस भेजे जा रहे हैं पुराने वाणिज्यिक वाहन

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:20 PM (IST)

    एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सख्त हो गए हैं। पुराने वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली के बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से बीएस-3 और उससे कम मानक वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया जाएगा।

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    वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर यातायात पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारी सख्ती बरत रहे हैं। अब पुराने ऐसे वाहनों को बार्डर पर ही रोका जा रहा है। वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

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    प्राधिकरण के सचिव मुनीश सहगल ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक माल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार एक नवंबर 2025 से दिल्ली में गैर दिल्ली पंजीकृत सभी वाणिज्यिक माल ढोने वाले वाहन जो बीएस-तीन अथवा उससे कम मानक के हैं, उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया गया है।

    इसके अतिरिक्त ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के विभिन्न चरणों के अनुसार माल वाहनों पर लागू प्रतिबंध संबंधित चरण के प्रभावी रहने तक जारी रहेंगे। सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार कर नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। सभी वाहन चालकों एवं परिवहन कंपनियों से अपील है कि वे लागू दिशा-निर्देशों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

    यातायात थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि यदि वाहन चालक बाज नहीं आए तो उनके चालान किए जाएंगे। शुरुआती दो दिन में वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। रविवार को दो-चार ही वाहन बार्डर तक पहुंचे थे। उन्हें नए नियम के बारे में जानकारी नहीं थी।