शपथ पत्र को सत्यापित कर सकते हैं स्वयं
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : सरकारी कार्यो में उपयोग किए जाने वाले शपथ पत्र को नए कानूनों के अनुसार ल
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : सरकारी कार्यो में उपयोग किए जाने वाले शपथ पत्र को नए कानूनों के अनुसार लोग स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। अभी भी कई विभाग शपथ पत्र को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराने के लिए हिदायतों में लिखकर भेज देते हैं।
ज्यादातर सरकारी कामकाज में शपथ पत्रों का प्रयोग होता है। इन शपथ पत्रों को विभाग कार्यकारी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर से सत्यापित कराने के लिए हिदायत देते हैं। जिस भी व्यक्ति को किसी विभाग से कोई काम पड़ता है तो वह पहले तहसील में शपथ पत्र बनवाता है और फिर उसे सत्यापित कराता है। इससे लोगों का काफी समय खराब होता है। इस परेशान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को घोषणा की थी कि अब किसी को अपना शपथ पत्र सत्यापित कराने के लिए सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। शपथी अपने शपथ पत्र को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। सरकार ने यह नियम को बना दिया। इस नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने शपथ पत्र व फोटो को भी सत्यापित कर सकता है।
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सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने शपथ पत्र को स्वयं सत्यापित कर सकता है। इस नियम के बावजूद भी कई विभाग अभी भी शपथ पत्र को प्रथम श्रेणी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराने के लिए अपनी हिदायतों में लिखकर भेज देते हैं, इसलिए लोग अपने शपथ पत्र को सत्यापित कराने के लिए तहसीलदार, नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर के चक्कर काटते रहते हैं। जबकि लोगों को सरकार के नियम के मुताबिक शपथ पत्र को स्वयं को ही सत्यापित करना चाहिए।
-बिजेंद्र राणा, तहसीलदार, बल्लभगढ़।
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