हरियाणा: सीईटी रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी दिक्कत, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए तिथि की बाध्यता खत्म
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी पंजीकरण में निवास प्रमाण पत्र की समय सीमा हटा दी है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि उम्मीदवार किसी भी तिथि का डोमिसाइल डीएससी और ओएससी प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। युवाओं को सीईटी आवेदन में आ रही दिक्कतों के बाद यह फैसला लिया गया जिससे लाखों आवेदकों को राहत मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के पंजीकरण दौरान अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) के लिए तिथि की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
हरियाणा में इन दिनों युवाओं द्वारा सीईटी के लिए आवेदन किया जा रहा है। अब तक लाखों की संख्या में युवा आवेदन कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों के सीईटी रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्टिफिकेट को लेकर कुछ प्रश्न सामने आए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है।
अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट मान्य होंगे। चेयरमैन ने कहा कि डीएससी व ओएससी सर्टिफिकेट के लिए भी किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जोकि मान्य होंगे।
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