भिवानी: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म! दोषी को 20 साल की कैद, 30 हजार का जुर्माना भी लगा
भिवानी के लोहारू थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह ...और पढ़ें
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भिवानी में रेप के आरोपी को 20 साल की कैद (प्रतिकात्मक तस्वीर)
जागरण संवाददाता, भिवानी। लोहारू थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की कोर्ट में आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म
शिकायतकर्ता ने लोहारू थाना पुलिस को बताया कि दो जुलाई 2024 को आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लोहारू के वार्ड नंबर 12 निवासी विनोद पुत्र बालकिशन को न्यायालय में पेश किया।
POCSO एक्ट के तहत मिली सजा
न्यायालय ने ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता पर संज्ञान लिया और आरोपी को POCSO एक्ट के तहत 20 साल कैद और कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
महिला अपराध पर तेजी से कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत केस दर्ज किया जाए। तत्परता से आरोपी को न्यायालय में पेश करें, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा सके।

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